राजस्थान: पत्नी की हत्या के जुर्म में पति को उम्रकैद

यहां की एक अदालत ने सोमवार को 37 वर्षीय एक व्यक्ति को 2015 में अपनी पत्नी की हत्या करने के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और मामले में सह-साजिशकर्ता को शरीर को जलाने और उसे जंगल में फेंकने के लिए सात साल की जेल की सजा सुनाई।

अतिरिक्त सरकारी वकील नरेंद्र मालव के अनुसार, अदालत ने 37 वर्षीय दोषी पर 1 लाख रुपये और सह-साजिशकर्ता टीकमचंद पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

मालव ने कहा कि गौरव जेठी को अपनी पत्नी वैशाली जेठी को मौत के घाट उतारने के लिए दोषी ठहराते हुए, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश अदालत ने उसे अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा सुनाई।

READ ALSO  दिल्ली हाईकोर्ट  ने लैंडफिल साइटों के पास डेयरी फार्मों पर चिंता जताई

अतिरिक्त लोक अभियोजक ने कहा कि गौरव जेठी ने जनवरी 2015 में वैशाली से शादी की थी। मालव ने कहा कि 21 जुलाई को विवाद के बाद उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी और अगले दिन उसके दोस्त ने शव को जंगल में ले जाकर जला दिया।

Related Articles

Latest Articles