इस्तीफा स्वीकार किए जाने से पहले वापस लिया जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट

एक महत्वपूर्ण फैसले में, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि कोई कर्मचारी नियोक्ता द्वारा औपचारिक रूप से स्वीकार किए जाने से पहले अपना इस्तीफा वापस ले सकता है। यह निर्णय एस.डी. मनोहर बनाम कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड और अन्य (सिविल अपील संख्या 2024, एसएलपी (सी) संख्या 15788/2021 से उत्पन्न) के मामले में आया, जहां न्यायालय ने हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें नियोक्ता द्वारा इस्तीफा वापस लेने को स्वीकार करने से इनकार करने को बरकरार रखा गया था। यह निर्णय न्यायमूर्ति पामिदिघंतम श्री नरसिम्हा और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ द्वारा सुनाया गया।

मामले की पृष्ठभूमि

अपीलकर्ता, एस.डी. मनोहर, 1990 से कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड में सेवारत थे। 5 दिसंबर, 2013 को मनोहर ने त्यागपत्र प्रस्तुत किया, जिसमें एक महीने बाद इसे प्रभावी करने का अनुरोध किया गया। विवाद इस बात पर केंद्रित था कि क्या नियोक्ता द्वारा स्वीकार किए जाने से पहले इस्तीफा वापस लिया गया था।

नियोक्ता, कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने तर्क दिया कि उन्होंने 15 अप्रैल, 2014 को इस्तीफा स्वीकार कर लिया था, जो 7 अप्रैल, 2014 से प्रभावी था। उनके अनुसार, 26 मई, 2014 को इस्तीफा वापस लेने का मनोहर का अनुरोध बहुत देर से आया, और इस प्रकार उन्होंने 23 जून, 2014 को अनुरोध को अस्वीकार कर दिया, और 1 जुलाई, 2014 को उन्हें सेवा से मुक्त कर दिया।

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शामिल कानूनी मुद्दे

न्यायालय के समक्ष मुख्य मुद्दा यह था कि क्या नियोक्ता द्वारा इसे स्वीकार किए जाने से पहले कर्मचारी द्वारा इस्तीफा वापस लिया जा सकता है। अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि जिस तिथि को इस्तीफा स्वीकार किया गया था, उसके बाद भी वह काम करता रहा और उसे स्वीकृति के बारे में सूचित नहीं किया गया। उन्होंने अपने दावे का समर्थन करने के लिए कई संचारों का हवाला दिया, जिसमें उनकी पत्नी का एक पत्र और नियोक्ता का एक पत्र शामिल था, जिसमें उन्हें ड्यूटी पर रिपोर्ट करने के लिए कहा गया था कि इस्तीफा अंतिम रूप से तैयार नहीं किया गया था।

अपीलकर्ता ने कर्नाटक हाईकोर्ट में अपने इस्तीफे की वापसी की अस्वीकृति को चुनौती देने वाली एक रिट याचिका दायर की। हाईकोर्ट के एकल न्यायाधीश ने रिट याचिका को स्वीकार करते हुए सभी लाभों के साथ उसे बहाल करने का आदेश दिया। हालांकि, हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने इस निर्णय को पलट दिया, जिसके कारण सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष वर्तमान अपील की गई।

सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियां और निर्णय

सर्वोच्च न्यायालय ने सावधानीपूर्वक जांच की कि क्या त्यागपत्र स्वीकार किए जाने से पहले उसे वापस लिया गया था। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि कानून का स्थापित सिद्धांत किसी कर्मचारी को नियोक्ता द्वारा औपचारिक रूप से स्वीकार किए जाने से पहले त्यागपत्र वापस लेने की अनुमति देता है। सुमन जैन बनाम मारवाड़ी सम्मेलन और एयर इंडिया एक्सप्रेस लिमिटेड बनाम कैप्टन गुरदर्शन कौर संधू जैसे उदाहरणों का हवाला देते हुए न्यायालय ने दोहराया कि महत्वपूर्ण कारक यह है कि क्या नियोक्ता ने त्यागपत्र वापस लेने से पहले कर्मचारी को त्यागपत्र स्वीकार किए जाने की सूचना दी थी।

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न्यायमूर्ति पामिदिघंतम श्री नरसिम्हा ने कहा:

“दिनांक 15.04.2014 का पत्र, जिसमें कथित तौर पर 07.04.2014 से इस्तीफा स्वीकार किया गया था, एक आंतरिक संचार था और इस बात का कोई स्पष्ट सबूत नहीं है कि इसे कभी अपीलकर्ता को दिया गया था। अपीलकर्ता सेवा में बना रहा और प्रतिवादी के साथ सक्रिय संचार में था।”

अदालत ने आगे कहा:

“दिनांक 05.12.2013 के इस्तीफे को अंतिम रूप नहीं दिया गया था। प्रतिवादी का आचरण, जिसमें अपीलकर्ता से ड्यूटी पर रिपोर्ट करने का अनुरोध करना और छुट्टी का आवेदन स्वीकार करना शामिल है, यह दर्शाता है कि इस्तीफे को अंतिम नहीं माना गया था।”

सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि हाईकोर्ट की खंडपीठ ने 15 अप्रैल, 2014 के आंतरिक संचार पर भरोसा करके गलती की, जिसे औपचारिक रूप से अपीलकर्ता को नहीं बताया गया था। इसने माना कि अपीलकर्ता ने इसे स्वीकार किए जाने से पहले अपना इस्तीफा वैध रूप से वापस ले लिया था और उसे बहाल किया जाना चाहिए।

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न्यायालय का निर्णय और निर्देश

न्यायालय ने कर्नाटक हाईकोर्ट के खंडपीठ के निर्णय को निरस्त कर दिया और अपीलकर्ता को 30 दिनों के भीतर बहाल करने का निर्देश दिया। अपीलकर्ता को उस अवधि के लिए वेतन का 50% प्राप्त करने का अधिकार है, जब उसे सेवा से मुक्त माना गया था (1 जुलाई, 2014 से, बहाली की तिथि तक)। न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि इस अवधि को पेंशन लाभ के लिए गिना जाना चाहिए।

दोनों पक्षों को अपने खर्चे स्वयं वहन करने का आदेश दिया गया।

पक्ष और कानूनी प्रतिनिधित्व

– अपीलकर्ता: एस.डी. मनोहर

– वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बसवप्रभु एस. पाटिल द्वारा प्रतिनिधित्व, श्री अनिरुद्ध सांगानेरिया (एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड) और श्री समर्थ कश्यप द्वारा सहायता प्रदान की गई।

– प्रतिवादी: कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड और अन्य

– वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अतुल यशवंत चितले द्वारा प्रतिनिधित्व, श्री माधव अतुल चितले, श्री निर्भय सिंह, श्रीमती सुचित्रा अतुल चितले (एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड) और श्री सौर्यप्रतापसिंह बरहट द्वारा सहायता प्राप्त।

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