गाजियाबाद में 4 साल की मासूम से रेप और मर्डर के मामले में शख्स को मिली फांसी की सजा

यहां की एक विशेष अदालत ने पिछले साल चार साल की बच्ची से बलात्कार और उसकी हत्या के दोषी व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई है।

दोषी सोनू गुप्ता ने पिछले साल 1 दिसंबर को नाबालिग का अपहरण, बलात्कार और हत्या कर दी थी। शव अगले दिन साहिबाबाद में सिटी फॉरेस्ट एरिया के पास मिला था।

मामले की गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस की छह टीमों को लगाया गया था। पुलिस कर्मियों ने करीब 150 सीसीटीवी फुटेज हासिल किए। पुलिस ने घटना के छह दिन बाद सोनू गुप्ता (20) को नंदग्राम थाने के दीनदयाल पुरी के 40 फीट रोड से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.

Video thumbnail

डीसीपी ट्रांस हिंडन दीक्षा शर्मा ने कहा, “पुलिस ने घटना के 15 दिनों के भीतर सोनू के खिलाफ मामले में आरोप पत्र दायर किया। अतिरिक्त जिला और सत्र (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण) न्यायाधीश की अदालत ने मौत की सजा सुनाई।”

अधिकारी ने कहा, “अदालत ने शुक्रवार को 16 गवाहों को सुनने के बाद सोनू को दोषी ठहराया।”

READ ALSO  उपभोक्ता अदालत ने ऑर्डर रद्द होने के बावजूद रिफंड न होने पर अमेज़न इंडिया को जिम्मेदार ठहराया; रिफंड और मुआवजा देने का आदेश दिया

फैक्ट्री में काम करने वाले गुप्ता ने कबूल किया कि उसने बलात्कार के इरादे से लड़की का अपहरण किया था, लेकिन जब वह चिल्लाने लगी तो उसकी गला दबाकर हत्या कर दी।

पुलिस ने जांच में डीएनए टेस्ट की मदद मांगी। डीसीपी शर्मा ने कहा कि बलात्कार के आरोपी के पास से सिटी फॉरेस्ट पार्क का एक प्रवेश टिकट भी बरामद किया गया, जिससे उस क्षेत्र में उसकी उपस्थिति की पुष्टि हुई।

READ ALSO  यह तय करना संसद का काम है कि कोई उम्मीदवार दो सीटों से चुनाव लड़ सकता हैं या नहीं: सुप्रीम कोर्ट
Ad 20- WhatsApp Banner

Related Articles

Latest Articles