गाजियाबाद में 4 साल की मासूम से रेप और मर्डर के मामले में शख्स को मिली फांसी की सजा

यहां की एक विशेष अदालत ने पिछले साल चार साल की बच्ची से बलात्कार और उसकी हत्या के दोषी व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई है।

दोषी सोनू गुप्ता ने पिछले साल 1 दिसंबर को नाबालिग का अपहरण, बलात्कार और हत्या कर दी थी। शव अगले दिन साहिबाबाद में सिटी फॉरेस्ट एरिया के पास मिला था।

मामले की गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस की छह टीमों को लगाया गया था। पुलिस कर्मियों ने करीब 150 सीसीटीवी फुटेज हासिल किए। पुलिस ने घटना के छह दिन बाद सोनू गुप्ता (20) को नंदग्राम थाने के दीनदयाल पुरी के 40 फीट रोड से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.

डीसीपी ट्रांस हिंडन दीक्षा शर्मा ने कहा, “पुलिस ने घटना के 15 दिनों के भीतर सोनू के खिलाफ मामले में आरोप पत्र दायर किया। अतिरिक्त जिला और सत्र (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण) न्यायाधीश की अदालत ने मौत की सजा सुनाई।”

अधिकारी ने कहा, “अदालत ने शुक्रवार को 16 गवाहों को सुनने के बाद सोनू को दोषी ठहराया।”

READ ALSO  अंतरधार्मिक जोड़े को जबरन अलग करने की शिकायत पर दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस से मांगी रिपोर्ट

फैक्ट्री में काम करने वाले गुप्ता ने कबूल किया कि उसने बलात्कार के इरादे से लड़की का अपहरण किया था, लेकिन जब वह चिल्लाने लगी तो उसकी गला दबाकर हत्या कर दी।

पुलिस ने जांच में डीएनए टेस्ट की मदद मांगी। डीसीपी शर्मा ने कहा कि बलात्कार के आरोपी के पास से सिटी फॉरेस्ट पार्क का एक प्रवेश टिकट भी बरामद किया गया, जिससे उस क्षेत्र में उसकी उपस्थिति की पुष्टि हुई।

READ ALSO  हाई कोर्ट में देरी के बीच सुप्रीम कोर्ट पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया
Ad 20- WhatsApp Banner

Related Articles

Latest Articles