छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पांच वर्षीय बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न के दोषी पाए गए व्यक्ति की सजा और दोषसिद्धि को बरकरार रखा है। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रवींद्र कुमार अग्रवाल द्वारा दिए गए अपने फैसले में न्यायालय ने अपराध की गंभीरता और पीड़िता को हुए मानसिक नुकसान पर जोर दिया। न्यायालय ने दोहराया कि यौन उत्पीड़न की पीड़िता, विशेष रूप से नाबालिग की गवाही को, पुष्टि के अभाव में भी, महत्वपूर्ण महत्व दिया जाना चाहिए।
मामले की पृष्ठभूमि:
यह मामला 22 नवंबर, 2018 की एक घटना से संबंधित है, जब नाबालिग पीड़िता छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक स्थानीय दुकान पर चॉकलेट खरीदने गई थी। दुकान के मालिक ने उसे मिठाई देने के बहाने अपने घर में बुलाया और फिर उसका यौन उत्पीड़न किया। पीड़िता की माँ ने अपनी बेटी की असामान्य देरी को देखा, उसे परेशान अवस्था में पाया और पूछताछ करने पर बच्ची ने हमले का भयानक विवरण बताया।
माँ ने तुरंत टिकरापारा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। उसकी लिखित शिकायत के आधार पर, एक प्राथमिकी दर्ज की गई, और अगले दिन दुकान के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया। जांच में चिकित्सा परीक्षा, फोरेंसिक विश्लेषण और सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दर्ज बयान शामिल थे।
शामिल कानूनी मुद्दे:
मामले में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376एबी और 376(2)(एन) के तहत मुकदमा चलाया गया, जो क्रमशः 12 साल से कम उम्र की नाबालिग के साथ बलात्कार और बलात्कार के बार-बार होने वाले कृत्यों से संबंधित हैं। बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि परिवारों के बीच पहले से मौजूद विवाद के कारण आरोप गढ़े गए थे। हालांकि, अदालत ने इन दलीलों को खारिज कर दिया, यह देखते हुए कि पीड़िता की गवाही सुसंगत और विश्वसनीय थी।
ट्रायल कोर्ट ने पीड़िता की गवाही, मेडिकल रिपोर्ट और फोरेंसिक निष्कर्षों सहित प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया था। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मामले की समीक्षा करने के बाद निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा और धारा 376एबी के तहत 20 साल के कठोर कारावास और धारा 376(2)(एन) के तहत अतिरिक्त 10 साल की सजा की पुष्टि की, जिसे एक साथ पूरा किया जाना था।
अदालत की टिप्पणियां:
फैसला सुनाते हुए मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने पीड़िता के मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर बलात्कार के गंभीर प्रभाव पर प्रकाश डाला और कहा, “बलात्कार केवल शारीरिक हमला नहीं है; यह अक्सर पीड़िता के पूरे व्यक्तित्व को नष्ट कर देता है। एक हत्यारा अपने शिकार के भौतिक शरीर को नष्ट कर देता है, एक बलात्कारी असहाय महिला की आत्मा को अपमानित करता है।”
अदालत ने इस सिद्धांत को भी रेखांकित किया कि भारतीय कानूनी संदर्भ में, यौन उत्पीड़न की पीड़िता की गवाही को केवल पुष्टि के अभाव में खारिज नहीं किया जाना चाहिए। निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय के उदाहरणों का हवाला दिया गया, जिसमें यह स्थापित किया गया है कि यदि पीड़िता की गवाही विश्वसनीय और भरोसेमंद पाई जाती है, तो वह अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त हो सकती है।
निर्णय:
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं पाया। न्यायालय ने पाया कि पीड़िता की गवाही चिकित्सा साक्ष्य और मामले की व्यापक परिस्थितियों के अनुरूप थी। इस प्रकार, रायपुर के प्रथम फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा सुनाई गई सजा और दोषसिद्धि को बरकरार रखा गया।
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इस निर्णय के लिए केस संख्या CRA संख्या 323/2022 है, और कानूनी प्रतिनिधित्व में अपीलकर्ता के लिए श्री अंकुर सेठ और सुश्री जया गुप्ता और प्रतिवादी के लिए पैनल वकील के रूप में श्री शैलेंद्र शर्मा शामिल थे। यह निर्णय 9 अगस्त, 2024 को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट, बिलासपुर द्वारा सुनाया गया।