यूपी कोर्ट ने 2015 के रेप केस में परिवार के तीन लोगों को सुनाई सजा

यहां की एक अदालत ने यहां 2015 में 16 साल की एक लड़की से दुष्कर्म के मामले में दो भाइयों को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

विशेष न्यायाधीश अभय श्रीवास्तव ने सोमवार को दो दोषियों के पिता को अपराध के बाद अपने बेटों को भागने में मदद करने के लिए पांच साल कैद की सजा सुनाई।

अदालत ने दोनों भाइयों पर 90-90 और पिता पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

विशेष लोक अभियोजक अभिषेक त्रिपाठी ने अपराध का ब्योरा देते हुए मंगलवार को कहा कि लड़की 24 मार्च 2015 को परीक्षा देने के लिए अपने घर से निकली थी और उसे जितेंद्र शुक्ला ने बहला फुसला कर भगाया था.

बाद में जितेंद्र शुक्ला और उसके भाई हरि प्रकाश शुक्ला ने लड़की के साथ दुष्कर्म किया। उन्होंने कहा कि दोनों दोषियों के पिता सियाराम शुक्ला ने अपने बेटों को अपराध करने के बाद भागने में मदद की थी।

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