राजस्थान हाई कोर्ट ने स्थानीय अधिकारियों को बाल विवाह रोकने या जिम्मेदारी लेने का आदेश दिया

राजस्थान हाई कोर्ट ने भजनलाल सरकार को राज्य में बाल विवाह की प्रथा के खिलाफ गंभीर कदम उठाने का निर्देश जारी किया है. अदालत ने राज्य सरकार से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि पंचायतों और वार्ड सदस्यों सहित स्थानीय प्रतिनिधियों को जागरूक किया जाए और सक्रिय रूप से बाल विवाह को रोका जाए। साथ ही, चेतावनी दी गई कि अगर ऐसी शादियां हुईं तो इन प्रतिनिधियों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा।

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जस्टिस पंकज भंडारी और शुभा मेहता की पीठ द्वारा जारी आदेश, जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन अलायंस और सेव चाइल्डहुड मूवमेंट द्वारा दायर एक जनहित याचिका के जवाब में था। अदालत ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 के चौंकाने वाले आंकड़ों पर जोर दिया, जिसमें बताया गया है कि 15 से 19 वर्ष की 3.7% लड़कियां पहले से ही मां हैं या गर्भवती हैं।

बाल विवाह निषेध अधिनियम के बावजूद, राज्य में ऐसे विवाहों की घटनाएं लगातार देखी जा रही हैं, जो दर्शाता है कि अभी भी बहुत काम करने की आवश्यकता है। कोर्ट ने कहा कि पंचायती राज नियमों के तहत बाल विवाह रोकना सरपंच का कर्तव्य है।

अधिवक्ता आशीष कुमार सिंह ने अदालत को बताया कि इस महीने अक्षय तृतीया के दौरान बड़ी संख्या में बाल विवाह होने की संभावना है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 भी इस बात पर प्रकाश डालता है कि 20 से 24 वर्ष की आयु की 25.4% महिलाओं की शादी 18 वर्ष से पहले हुई थी, शहरी क्षेत्रों में 15.1% और ग्रामीण क्षेत्रों में 28.3% थी। अदालत ने सुझाव दिया कि बाल विवाह निषेध अधिकारियों को अपने क्षेत्रों में बाल विवाह और उन्हें रोकने के लिए किए गए प्रयासों पर रिपोर्ट करने की आवश्यकता होनी चाहिए।

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