राजस्थान हाईकोर्ट ने प्राथमिकता सूचीकरण प्राप्त करने के लिए भ्रामक प्रस्तुतियाँ देने के लिए वकील पर ₹50,000 का जुर्माना लगाया

एक महत्वपूर्ण निर्णय में, न्यायमूर्ति रेखा बोराना के नेतृत्व में राजस्थान हाईकोर्ट ने एक मामले की प्राथमिकता सूचीकरण प्राप्त करने के लिए झूठे प्रस्तुतियाँ देकर न्यायालय को गुमराह करने के लिए एक वकील पर ₹50,000 का जुर्माना लगाया। न्यायालय ने पाया कि वकील का आचरण न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग करने के समान था और उसने बहुमूल्य न्यायिक समय बर्बाद किया। यह निर्णय हुसैन और अन्य द्वारा ग्राम पंचायत रूण के विरुद्ध दायर अपीलों को खारिज करते हुए आया, जिसमें अपीलकर्ताओं ने विवादित भूमि पर आवासीय कब्जे का झूठा दावा किया था। न्यायालय ने न्यायपालिका को गुमराह करने और तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश करने के प्रयास की कड़ी निंदा की।

मामले की पृष्ठभूमि

मामले में नागौर जिले के रूण गांव के निवासी हुसैन (63), फकरूदीन (51) और तेजा राम (67) द्वारा दायर तीन सिविल विविध अपीलें (सं. 1749/2024, 1751/2024 और 1753/2024) शामिल थीं। अपीलकर्ताओं ने अतिरिक्त जिला न्यायाधीश संख्या 1, नागौर द्वारा जारी 6 मार्च, 2024 के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें ग्राम पंचायत रूण के विध्वंस अभियान के खिलाफ निषेधाज्ञा के लिए उनके आवेदनों को खारिज कर दिया गया था।

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अपीलकर्ताओं ने दावा किया कि वे 40 वर्षों से अधिक समय से भूमि पर काबिज हैं और उन्होंने नियमितीकरण के लिए आवेदन किया था, जिसे कथित तौर पर ग्राम पंचायत द्वारा नजरअंदाज कर दिया गया था। हालांकि, 18 अप्रैल, 2023 की तहसीलदार की रिपोर्ट ने पुष्टि की कि विचाराधीन भूमि पर कोई आवासीय संरचना मौजूद नहीं थी। इसके बजाय, साइट का उपयोग वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए किया जा रहा था। ट्रायल कोर्ट को पहले से किसी भी नियमितीकरण आवेदन का कोई सबूत नहीं मिला और पाया कि अपीलकर्ताओं के पास उसी गांव में वैकल्पिक आवासीय संपत्तियां थीं।

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महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दे

इस मामले ने कई कानूनी मुद्दे उठाए:

1. अदालत के समक्ष गलत बयानी – क्या अदालत के समक्ष गलत तात्कालिकता और भ्रामक बयान प्रक्रिया का दुरुपयोग है।

2. सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण – क्या अपीलकर्ताओं का दीर्घकालिक कब्जे का दावा ग्राम पंचायत के अतिक्रमण हटाने के अधिकार को खत्म कर सकता है।

3. अधिवक्ताओं का कर्तव्य – वकीलों का नैतिक और कानूनी दायित्व सटीक तथ्य प्रस्तुत करना और न्यायिक कार्यवाही की अखंडता को बनाए रखना है।

अदालत की महत्वपूर्ण टिप्पणियां

न्यायमूर्ति रेखा बोराना ने प्रस्तुतियों और साक्ष्यों की समीक्षा करने के बाद कई महत्वपूर्ण टिप्पणियां कीं:

– यह दावा कि नियमितीकरण के लिए आवेदन ट्रायल कोर्ट के समक्ष दायर किए गए थे, झूठा था। न्यायालय ने टिप्पणी कीः

“आवेदनों के अवलोकन से पता चलता है कि वे जून 2024 के महीने से संबंधित हैं, जबकि विवादित आदेश 6 मार्च, 2024 का है। इसका अर्थ यह है कि विद्वान ट्रायल कोर्ट के समक्ष रिकॉर्ड पर ऐसा कोई आवेदन उपलब्ध नहीं था।”

– यह तर्क कि अपीलकर्ताओं के पास कोई वैकल्पिक आवासीय भूमि नहीं थी, पूरी तरह से गलत था। न्यायालय ने पाया कि उनके पास उसी गांव में अन्य खातेदारी भूमि और आवासीय संपत्तियां थीं।

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– यह दावा कि अपीलकर्ता विवादित भूमि पर रह रहे थे, न केवल झूठा था बल्कि धोखाधड़ी वाला भी था। तहसीलदार की रिपोर्ट और फोटोग्राफिक साक्ष्य से पता चला कि भूमि का उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जा रहा था।

– न्यायालय को गुमराह करने के मुद्दे पर, निर्णय में डी.पी. चड्ढा बनाम त्रियुगी नारायण मिश्रा एवं अन्य में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का हवाला दिया गया। (2001) 2 एससीसी 221, जिसमें कहा गया है:

“पेशेवर कदाचार तब गंभीर होता है जब इसमें मुवक्किल के विश्वास को धोखा देना शामिल होता है और सबसे गंभीर तब होता है जब यह जानबूझकर अदालत को गुमराह करने या अदालत के साथ धोखाधड़ी या धोखाधड़ी करने का प्रयास होता है।”

– हाईकोर्ट ने हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय (वीरेंद्र सिंह एवं अन्य बनाम राज्य (दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार), डब्ल्यू.पी. (सीआरएल) संख्या 296/2024, 10 सितंबर, 2024 को तय) का संदर्भ दिया, जिसमें कहा गया है:

“न्यायाधीशों के लिए अदालत के समक्ष सूचीबद्ध प्रत्येक मामले के प्रत्येक पृष्ठ को पढ़ना संभव नहीं है। हमारी प्रणाली विश्वास पर काम करती है। जब हम मामलों की सुनवाई करते हैं तो हम बार के सदस्यों पर भरोसा करते हैं। लेकिन, जब हम इस तरह के मामलों का सामना करते हैं, तो हमारा विश्वास डगमगा जाता है।”

न्यायालय का निर्णय

गहन जांच के बाद, हाईकोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि वकील ने मामले की प्राथमिकता सूची प्राप्त करने के लिए भ्रामक और भ्रामक प्रस्तुतियाँ कीं और न्यायालय का समय बर्बाद किया। न्यायालय ने पाया कि:

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– अपीलकर्ताओं के पास ग्राम पंचायत के खिलाफ कोई वैध मामला नहीं था, क्योंकि वे विवादित भूमि पर नहीं रहते थे।

– दावा की गई तात्कालिकता मनगढ़ंत थी, क्योंकि अपील मई 2024 में दायर की गई थी, लेकिन जनवरी 2025 में एक प्रतिकूल आदेश पारित होने के बाद ही आगे बढ़ाई गई।

– वकील ने जानबूझकर तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया, जिससे प्रक्रिया का गंभीर दुरुपयोग हुआ।

परिणामस्वरूप, न्यायालय ने:

पूरी तरह से अपीलों को खारिज कर दिया।

भ्रामक प्रस्तुतियाँ करने और न्यायिक समय बर्बाद करने के लिए वकील पर ₹50,000 का जुर्माना लगाया।

जुर्माना राशि को 15 दिनों के भीतर वादियों के कल्याण कोष में जमा करने का निर्देश दिया।

न्यायमूर्ति बोराना ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा:

“एक वकील का दायित्व न्याय के निष्पक्ष प्रशासन में न्यायालय की सहायता करना है, न कि उसे गुमराह करना या धोखा देना। वकीलों द्वारा गलत बयानी बर्दाश्त नहीं की जा सकती, क्योंकि इससे न्यायिक प्रणाली की नींव हिल जाती है।”

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