राजस्थान हाईकोर्ट बार ने 12 से 16 मई तक ‘नो वर्क डेज’ की मांग की, सुरक्षा कारणों का दिया हवाला

क्षेत्र में लगातार ब्लैकआउट और अलगाववादी तत्वों से मिल रही धमकियों को देखते हुए, राजस्थान हाईकोर्ट लॉयर्स एसोसिएशन ने राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से 12 मई से 16 मई 2025 तक ‘नो वर्क डेज’ घोषित करने का अनुरोध किया है।

image 2

बार एसोसिएशन की ओर से 10 मई 2025 को भेजे गए पत्र में बताया गया है कि “संवेदनशील और अस्थिर हालात” को देखते हुए यह मांग की गई है ताकि वकीलों, न्यायाधीशों, वादकारियों तथा न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। पत्र पर महासचिव मनीष टाक और अध्यक्ष आनंद पुरोहित के हस्ताक्षर हैं।

READ ALSO  उपभोक्ता अदालत ने रिलायंस जियो को साइबर अपराध जांच में मंजूरी के बाद ग्राहक के सिम को फिर से सक्रिय करने का आदेश दिया

पत्र में कहा गया है, “बार ने सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया है कि दिनांक 12 मई 2025 से 5 दिनों के लिए ‘नो वर्क’ की घोषणा की जाए, ताकि सभी संबंधित पक्षों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।”

Video thumbnail

एसोसिएशन ने यह भी स्पष्ट किया कि यह मांग पूरी तरह सतर्कता के दृष्टिकोण से की गई है और इसका उद्देश्य किसी भी अप्रिय घटना से बचना है। पत्र में लिखा गया है कि “यह अपील पूर्णतः सावधानी के हित में की जा रही है, क्योंकि कानून व्यवस्था की स्थिति ने समस्त विधिक समुदाय और आम जनता में गंभीर चिंता पैदा कर दी है।”

एसोसिएशन ने मुख्य न्यायाधीश से अनुरोध किया है कि राजस्थान हाईकोर्ट और अधीनस्थ न्यायालयों के लिए इस अवधि को ‘नो वर्क डेज’ घोषित किया जाए तथा आवश्यक निर्देश भी जारी किए जाएं।

READ ALSO  पैंतीस साल की विधवा को पता होना चाहिए सेक्स के नतीजे: इलाहाबाद हाई कोर्ट

मुख्य न्यायाधीश द्वारा अभी इस अनुरोध पर विचार किया जा रहा है।

Law Trend
Law Trendhttps://lawtrend.in/
Legal News Website Providing Latest Judgments of Supreme Court and High Court

Related Articles

Latest Articles