बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति और व्यवसायी राज कुंद्रा ने 2021 के पॉर्नोग्राफी मामले में उनके खिलाफ जारी लुक-आउट सर्कुलर (LOC) को रद्द करने की मांग करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया है। उन्होंने यह भी अपील की है कि जब तक उनकी याचिका पर फैसला नहीं हो जाता, तब तक LOC को अस्थायी रूप से निलंबित किया जाए।
लुक-आउट सर्कुलर आमतौर पर उन व्यक्तियों के खिलाफ जारी किया जाता है जो किसी आपराधिक या कानूनी मामले में शामिल हों, ताकि वे देश छोड़कर न भाग सकें। राज कुंद्रा की याचिका को न्यायमूर्ति सरंग कोतवाल और न्यायमूर्ति एसएम मोडक की खंडपीठ के समक्ष तत्काल सुनवाई के लिए रखा गया, जिसने इसे उपयुक्त पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया।
यह मामला फरवरी 2021 का है, जब मुंबई पुलिस ने कथित रूप से पॉर्न सामग्री प्रसारित करने वाले एक रैकेट का भंडाफोड़ किया था। जुलाई 2021 में गिरफ्तार हुए कुंद्रा को इस रैकेट के प्रमुख आयोजकों में से एक बताया गया था, जिन्होंने HotHit Movies, Hotshots, Hothitmovies, Nuefliks और Escapenow जैसे सब्सक्रिप्शन-आधारित ऐप्स और वेबसाइट्स के माध्यम से अश्लील सामग्री का प्रसार किया।

राज कुंद्रा की ओर से पेश हुए अधिवक्ता प्रशांत पाटिल ने बताया कि सितंबर 2021 में जमानत मिलने के बाद से उन्होंने अब तक 20 से अधिक विदेश यात्राओं के लिए अदालत से अनुमति प्राप्त की और हर शर्त का पालन किया, बावजूद इसके LOC अब भी प्रभावी है, जिससे उन्हें मानसिक पीड़ा और यात्रा में बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है।
हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत में अधिवक्ता पाटिल ने कहा, “राज कुंद्रा ने कानून का पूरी तरह पालन किया है और कभी किसी शर्त का उल्लंघन नहीं किया। फिर भी, 2021 में जारी LOC का प्रभाव अब तक बना हुआ है, जो उनकी यात्रा की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों का हनन करता है।”
राज कुंद्रा की कानूनी टीम का तर्क है कि चूंकि जांच पूरी हो चुकी है और उन्हें जमानत मिल चुकी है, ऐसे में LOC का बना रहना अनुचित और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है। उनका यह भी दावा है कि यह सर्कुलर “आकस्मिक और यांत्रिक तरीके” से जारी किया गया, जिसमें कोई ठोस आधार नहीं था।