केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ की गई कथित टिप्पणी को लेकर दर्ज आपराधिक मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बुधवार को चाईबासा की विशेष MP/MLA अदालत से जमानत मिल गई।
विशेष जज सुप्रिया रानी तिग्गा ने राहुल गांधी की व्यक्तिगत उपस्थिति के बाद उन्हें जमानत प्रदान की। गांधी ने यह उपस्थिति झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश के अनुपालन में दी।
यह मामला चाईबासा निवासी प्रताप कटियार द्वारा दर्ज की गई शिकायत पर आधारित है। शिकायत के अनुसार, वर्ष 2018 में एक कांग्रेस सम्मेलन के दौरान राहुल गांधी ने अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया था। उन्होंने कथित रूप से शाह पर हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया था।

राहुल गांधी ने इस आपराधिक मानहानि मामले को रद्द कराने के लिए झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे फरवरी 2025 में खारिज कर दिया गया।
हाईकोर्ट से राहत न मिलने के बाद चाईबासा अदालत ने 27 फरवरी 2025 को राहुल गांधी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया क्योंकि वे मुकदमे में उपस्थित नहीं हो रहे थे। गांधी ने इस आदेश को झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी, जिसके बाद वारंट पर रोक लगा दी गई।
इसके बाद, चाईबासा अदालत ने एक दूसरा गैर-जमानती वारंट जारी करते हुए गांधी को 26 जून 2025 को उपस्थित होने का निर्देश दिया। इस आदेश को भी उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती दी।
हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए उन्हें ट्रायल कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया। इसी के अनुपालन में राहुल गांधी आज अदालत में उपस्थित हुए।