केंद्र सरकार ने बुधवार को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के तीन अपर जजों को स्थायी जज के रूप में नियुक्त करने की अधिसूचना जारी की।
स्थायी रूप से पदोन्नत किए गए जजों के नाम हैं:
- जस्टिस सुमीत गोयल
- जस्टिस सुदीप्ति शर्मा
- जस्टिस कीर्ति सिंह
कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है, “भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति महोदय ने (i) श्री जस्टिस सुमीत गोयल, (ii) श्रीमती जस्टिस सुदीप्ति शर्मा और (iii) सुश्री जस्टिस कीर्ति सिंह, जो कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के अपर जज हैं, को उसी हाईकोर्ट के स्थायी जज के रूप में नियुक्त किया है, जो उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगा।”

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इन तीनों जजों की पदोन्नति की सिफारिश 19 मार्च 2024 को की थी।
इन सभी जजों को पहले 2 नवंबर 2023 को हाईकोर्ट का अपर जज नियुक्त किया गया था। मात्र पाँच महीनों के भीतर उन्हें स्थायी जज के रूप में पुष्टि मिलना कॉलेजियम और केंद्र सरकार की समयबद्ध कार्यवाही को दर्शाता है।