पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने विधवा सुजाता मेहता को पारिवारिक पेंशन के वितरण में 12 वर्षों की देरी के लिए दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (DHBVN) और हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (HVPNL) पर ₹1 लाख का जुर्माना लगाया है। न्यायालय के निर्णय ने मामले को “असंवेदनशील” तरीके से संभालने पर प्रकाश डाला और दोनों राज्य संचालित संस्थाओं को विलंबित पेंशन बकाया पर ब्याज सहित याचिकाकर्ता को क्षतिपूर्ति करने का निर्देश दिया।
मामले की पृष्ठभूमि
याचिकाकर्ता सुजाता मेहता ने 2008 में अपने पति को खो दिया था, जो तत्कालीन हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड (HSEB) से रीडर-कम-सर्किल अधीक्षक के रूप में सेवानिवृत्त हुए थे। उनकी मृत्यु के बाद, वह पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने की हकदार थीं। हालांकि, हरियाणा विद्युत अधिनियम, 1997 के लागू होने के बाद एचएसईबी के चार अलग-अलग निकायों में विभाजित होने के कारण, उनके पेंशन आवेदन को गलत तरीके से निपटाया गया। सुजाता मेहता ने 2010 में अपने पारिवारिक पेंशन के लिए डीएचबीवीएन में आवेदन किया, लेकिन उन्हें एचवीपीएनएल से संपर्क करने का निर्देश दिया गया।
कई प्रयासों के बावजूद, याचिकाकर्ता को अपने प्रारंभिक आवेदन के एक दशक से अधिक समय बाद 2020 तक अपनी पेंशन नहीं मिली। लंबी देरी से निराश होकर, उसने एक रिट याचिका (सीडब्ल्यूपी-18682-2022) दायर की, जिसमें विलंबित पेंशन पर ब्याज और अपनी सही पेंशन का दावा करने की कोशिश करते समय उसे हुई पीड़ा के लिए मुआवजे की मांग की गई।
न्यायालय की टिप्पणियां
मामले की अध्यक्षता कर रहे न्यायमूर्ति जसगुरप्रीत सिंह पुरी ने डीएचबीवीएन और एचवीपीएनएल दोनों के आचरण की कड़ी निंदा की। अपने फैसले में उन्होंने कहा:
“याचिकाकर्ता, एक गरीब विधवा को एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक भागने के लिए प्रतिवादियों द्वारा अपनाया गया तरीका न केवल असंवेदनशील है, बल्कि अत्यधिक निंदनीय भी है।”
न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि पारिवारिक पेंशन का समय पर वितरण सुनिश्चित करना राज्य निकायों की जिम्मेदारी है और सुजाता मेहता को एचएसईबी के विभाजन की तकनीकी जटिलताओं को समझने का बोझ नहीं उठाना चाहिए। न्यायमूर्ति पुरी ने कहा:
“पूरा दायित्व प्रतिवादियों-सांविधिक निकायों पर था, न कि एक गरीब विधवा पर।”
उन्होंने आगे कहा कि पारिवारिक पेंशन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300-ए के तहत एक सांविधिक और संवैधानिक अधिकार है, जिसमें उन्होंने देवकीनंदन प्रसाद बनाम बिहार राज्य के ऐतिहासिक सुप्रीम कोर्ट मामले का हवाला देते हुए पुष्टि की कि पेंशन लाभ एक दान नहीं बल्कि एक कानूनी अधिकार है।
न्यायालय का निर्णय
हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाया, जिसमें अधिकारियों को उसके पति की मृत्यु की तारीख से लेकर 2020 में पेंशन वितरित होने तक उसकी पेंशन के बकाया पर 6% प्रति वर्ष साधारण ब्याज का भुगतान करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने भुगतान के लिए तीन महीने की समय सीमा तय की। यदि अधिकारी इस समय सीमा के भीतर अनुपालन करने में विफल रहते हैं, तो ब्याज दर बढ़कर 9% प्रति वर्ष हो जाएगी।
इसके अलावा, अदालत ने विधवा के मामले को संभालने में उनकी घोर लापरवाही का हवाला देते हुए डीएचबीवीएन और एचवीपीएनएल पर ₹1 लाख का अनुकरणीय जुर्माना लगाया। जुर्माना दोनों संस्थाओं के बीच समान रूप से साझा किया जाना है, जिसमें प्रत्येक को सुजाता मेहता को ₹50,000 का भुगतान करना होगा।
केस विवरण
– केस शीर्षक: सुजाता मेहता बनाम दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम और अन्य
– केस संख्या: CWP-18682-2022 (O&M)
– बेंच: न्यायमूर्ति जसगुरप्रीत सिंह पुरी
– याचिकाकर्ता: सुजाता मेहता
– प्रतिवादी: दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (डीएचबीवीएन) और हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (एचवीपीएनएल)
– याचिकाकर्ता के वकील: श्री एस.के. वर्मा
– प्रतिवादियों के वकील: श्री रविंदर एस. बुधवार