धारा 295ए आईपीसी के तहत आरोप लगाने के लिए केवल बयान पर्याप्त नहीं हैं, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए जानबूझकर इरादा होना चाहिए: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट

एक महत्वपूर्ण फैसले में, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने माना है कि केवल “धार्मिक रूप से समझौता” करने वाले बयान भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 295ए के तहत अपराध नहीं बनते हैं, जब तक कि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण इरादा न हो। यह फैसला न्यायमूर्ति संदीप मौदगिल ने हरजिंदर सिंह @ जिंदा और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य (सीआरआर-1036-2024) के मामले में सुनाया।

मामले की पृष्ठभूमि

यह मामला एक वायरल वीडियो के इर्द-गिर्द घूमता है जिसमें प्रसिद्ध पंजाबी गायक गुरदास मान ने कथित तौर पर एक प्रदर्शन के दौरान बयान दिया था, जिसमें दावा किया गया था कि लाडी शाह तीसरे सिख गुरु, श्री गुरु अमरदास जी के वंशज हैं। यह दावा, जो तथ्यात्मक और ऐतिहासिक रूप से गलत था, ने सिख समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाई। परिणामस्वरूप, मान के खिलाफ धारा 295ए आईपीसी के तहत शिकायत दर्ज की गई, जो धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करके धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत्यों को दंडित करती है।

कानूनी कार्यवाही

शिकायत के बाद, एक प्राथमिकी दर्ज की गई, लेकिन पुलिस जांच में मान के खिलाफ कोई भी आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिली, जिसके कारण एक रद्दीकरण रिपोर्ट तैयार की गई। अधिवक्ता श्री रमनदीप सिंह गिल और श्री जतिन बंसल कोटशामीर द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए याचिकाकर्ताओं ने रद्दीकरण रिपोर्ट की स्वीकृति के खिलाफ एक विरोध याचिका दायर की, जिसे उप-विभागीय न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसडीजेएम), नकोदर ने 22 फरवरी, 2024 को खारिज कर दिया। इसने याचिकाकर्ताओं को हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए प्रेरित किया।

न्यायालय का निर्णय

न्यायमूर्ति संदीप मौदगिल ने दलीलें सुनने और सबूतों की जांच करने के बाद, रद्दीकरण रिपोर्ट को स्वीकार करने के ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि धारा 295ए आईपीसी के तहत किसी कार्य को अपराध बनाने के लिए, यह दिखाया जाना चाहिए कि आरोपी का धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का “जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण इरादा” था। अदालत ने कहा कि केवल बयान, भले ही तथ्यात्मक रूप से गलत हों, कानून के तहत जानबूझकर अपमान की सीमा को पूरा नहीं करते हैं।

अदालत ने कहा, “अपराध का गठन करने वाले आवश्यक तत्वों में से एक यह है कि जानबूझकर अपमान करने के लिए कोई कार्य या आचरण होना चाहिए, और केवल यह तथ्य कि अभियुक्त ने सिख समुदाय की भावनाओं को सीधे चोट पहुंचाने के लिए इस तरह के धार्मिक रूप से समझौता किए गए भावों को फेंका, इस अदालत के लिए मजिस्ट्रेट को इसका संज्ञान लेने का निर्देश देने के लिए पर्याप्त नहीं है”।

मुख्य अवलोकन

न्यायमूर्ति मौदगिल ने फैसले में कई महत्वपूर्ण अवलोकन किए:

1. धार्मिक विश्वास की व्यक्तिपरक स्वीकृति: अदालत ने इस बात पर प्रकाश डाला कि धार्मिक विश्वास व्यक्तिपरक स्वीकृति का मामला है और अदालतों को इसका निर्माण अनुयायियों पर छोड़ देना चाहिए, जब तक कि यह सार्वजनिक नीति या किसी वैधानिक या संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ न हो।

2. दुर्भावनापूर्ण इरादे का अभाव: अदालत ने पाया कि मान के व्यवहार में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का इरादा नहीं था। उन्होंने किसी को भी लाडी शाह को सिख गुरु के रूप में स्वीकार करने के लिए मजबूर नहीं किया, और सोशल मीडिया पर उनके बाद के माफीनामे ने दुर्भावनापूर्ण इरादे की अनुपस्थिति को और अधिक स्पष्ट कर दिया।

3. संवैधानिक सुरक्षा उपाय: न्यायालय ने महेंद्र सिंह धोनी बनाम येरागुंटला श्यामसुंदर में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले सहित पिछले निर्णयों का हवाला दिया, जिसमें स्पष्ट किया गया था कि धारा 295ए आईपीसी केवल उन कृत्यों को दंडित करती है जो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण इरादे से किए जाते हैं। अनजाने में या लापरवाही से किए गए अपमान इस धारा के दायरे में नहीं आते हैं।

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याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व श्री रमनदीप सिंह गिल और श्री जतिन बंसल कोटशामीर ने किया, जबकि राज्य का प्रतिनिधित्व श्री एडीएस सुखीजा, अतिरिक्त महाधिवक्ता पंजाब और श्री जेएस रत्तू, उप महाधिवक्ता पंजाब ने किया।

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