सार्वजनिक कार्यालयों में रखे गए संपत्ति रजिस्टर को गोपनीय नहीं माना जा सकता: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि सार्वजनिक कार्यालयों में रखे गए संपत्ति रजिस्टर को गोपनीय नहीं माना जा सकता। न्यायमूर्ति बेचू कुरियन थॉमस द्वारा दिया गया यह निर्णय न्यायिक कार्यवाही में पारदर्शिता और सूचना के अधिकार के सिद्धांतों को रेखांकित करता है।

मामले की पृष्ठभूमि

यह मामला, ओपी (सीआरएल) संख्या 434/2024, पथानामथिट्टा के 71 वर्षीय निवासी पी.बी. सौरभान द्वारा दायर याचिका से उत्पन्न हुआ है, जो तिरुवनंतपुरम के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय के एस.सी. संख्या 241/2020 में अभियुक्त है। सौरभन पर भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए, जिनमें धारा 447 (आपराधिक अतिक्रमण), 294(बी) (अश्लील कृत्य), 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 324 (स्वेच्छा से खतरनाक हथियारों से चोट पहुंचाना), 308 (दोषपूर्ण हत्या करने का प्रयास) और 34 (सामान्य इरादे से कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कृत्य) शामिल हैं।

शामिल कानूनी मुद्दे

प्राथमिक कानूनी मुद्दा सौरभन द्वारा संपत्ति T-582/2011 से संबंधित संपत्ति रजिस्टर की प्रमाणित प्रति के लिए अनुरोध के इर्द-गिर्द घूमता था, जिसे अदालत में पेश किया गया था। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आपराधिक व्यवहार नियम, केरल 1982 के नियम 225 का हवाला देते हुए इस आवेदन को खारिज कर दिया था। यह नियम अदालत के आदेश के बिना गैर-न्यायिक और गोपनीय कागजात की प्रतियां जारी करने पर प्रतिबंध लगाता है।

अदालत का फैसला

न्यायमूर्ति बेचू कुरियन थॉमस ने सौरभन के वकील श्री. सी.एस. मनु और सरकारी वकील श्रीमती श्रीजा वी. ने याचिकाकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाया। अदालत ने पाया कि संपत्ति रजिस्टर, एक सार्वजनिक कार्यालय में रखा जाने वाला दस्तावेज होने के कारण गोपनीय अभिलेखों की श्रेणी में नहीं आता है।

अपने फैसले में, न्यायमूर्ति थॉमस ने कहा:

“सूचना के अधिकार और पारदर्शिता के इस आधुनिक युग में, कानून की अदालत जैसे सार्वजनिक कार्यालय में रखे जाने वाले संपत्ति रजिस्टर के बारे में कुछ भी गोपनीय नहीं हो सकता है। संपत्ति रजिस्टर आपराधिक अदालत द्वारा रखे जाने वाले प्रमुख रजिस्टरों में से एक है।”

अदालत ने आगे स्पष्ट किया कि नियम 225 के प्रतिबंध केवल उन पत्राचारों या कार्यवाहियों पर लागू होते हैं जो गोपनीय हैं या पूरी तरह से न्यायिक नहीं हैं। संपत्ति रजिस्टर, न्याय प्रशासन के लिए आवश्यक होने के कारण, एक न्यायिक रिकॉर्ड माना जाता है और इसलिए इसे सुलभ होना चाहिए।

महत्वपूर्ण अवलोकन

न्यायमूर्ति थॉमस ने कई महत्वपूर्ण अवलोकन किए:

1. पारदर्शिता और सूचना का अधिकार: पारदर्शिता के महत्व पर जोर देते हुए, अदालत ने कहा कि ऐसे दस्तावेजों तक पहुंच से इनकार करना कानूनी रूप से अनुचित होगा, खासकर जब वे आपराधिक मुकदमे में बचाव के लिए महत्वपूर्ण हों।

2. न्यायिक बनाम गैर-न्यायिक अभिलेख: न्यायालय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि संपत्ति रजिस्टर को प्रशासनिक रूप में वर्गीकृत करना न्यायिक या गैर-न्यायिक अभिलेख के रूप में इसके चरित्र को निर्धारित नहीं करता है। न्यायिक कार्यवाही में इसके महत्व को देखते हुए, इसे न्यायिक अभिलेख के रूप में माना जाना चाहिए।

3. नियम 225 व्याख्या: न्यायालय ने नियम 225 की व्याख्या इस प्रकार की कि गोपनीय या गैर-न्यायिक दस्तावेजों को भी न्यायालय के आदेश के तहत एक्सेस किया जा सकता है, जिससे यह सिद्धांत मजबूत होता है कि न्यायिक पारदर्शिता बनी रहनी चाहिए।

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मामले का विवरण:

– मामला संख्या: ओपी (सीआरएल) संख्या 434/2024

– याचिकाकर्ता: पी.बी. सौरभान

– प्रतिवादी: केरल राज्य

– पीठ: न्यायमूर्ति बेचू कुरियन थॉमस

– याचिकाकर्ता के वकील: श्री. सी.एस. मनु, श्री. दिलू जोसेफ, श्री. सी.ए. अनुपमन, श्री. टी.बी. शिवप्रसाद, श्री. सी.वाई. विजय कुमार, श्री. मंजू ई.आर., श्री. अनंधु सतीश, श्री. एलिंट जोसेफ, श्री. पॉल जोस, श्री. अमल एम., श्री. डेनी डेविस

– सरकारी वकील: श्रीमती श्रीजा वी.

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