निजी हितों को सार्वजनिक भलाई के लिए झुकना होगा: सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा भूमि अधिग्रहण को दी मंजूरी

भारत के सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में पंचकूला में हरियाणा सरकार द्वारा 952 एकड़ भूमि के अधिग्रहण को सही ठहराया, यह दोहराते हुए कि “निजी हितों को सार्वजनिक भलाई के लिए झुकना होगा।” न्यायमूर्ति सुर्यकांत और न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HUDA, वर्तमान में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण) की अपील को स्वीकार कर लिया और 2008 के पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले को निरस्त कर दिया, जिसने इस अधिग्रहण को रद्द कर दिया था। अदालत ने यह जोर देकर कहा कि बड़े पैमाने पर विकास के मामलों में सार्वजनिक हित को व्यक्तिगत दावों पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

मामले की पृष्ठभूमि

यह मामला 1999 में चंडीगढ़ और शिवालिक पहाड़ियों के बीच स्थित भूमि के अधिग्रहण से संबंधित है, जो सुखना झील और एक अधिसूचित वन क्षेत्र के निकट है। इस भूमि का अधिग्रहण पंचकूला शहरी क्षेत्र के हिस्से के रूप में आवासीय, वाणिज्यिक और संस्थागत बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किया गया था। HUDA ने 1894 के भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत, अधिनियम की धारा 4 और 6 के तहत अधिसूचनाएं जारी कर यह अधिग्रहण शुरू किया था। हालांकि, भूमि मालिकों, जिनमें अभिषेक गुप्ता और अन्य शामिल थे, ने आपत्तियां उठाईं, यह तर्क देते हुए कि यह अधिग्रहण मनमाना है, कानूनी प्रक्रियाओं का उल्लंघन करता है और समान परिस्थितियों वाले भूमि मालिकों के साथ भेदभाव करता है।

2008 में, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने भूमि मालिकों के पक्ष में फैसला सुनाया, और प्रक्रियात्मक त्रुटियों और असमान व्यवहार के आधार पर अधिग्रहण को रद्द कर दिया। इस फैसले से असंतुष्ट, HUDA ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की, यह तर्क देते हुए कि विकास के लिए यह अधिग्रहण आवश्यक है।

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कानूनी मुद्दे

सुप्रीम कोर्ट ने चार प्रमुख कानूनी मुद्दों पर विचार किया:

1. 1894 के भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 5A के अनुपालन: क्या राज्य ने भूमि मालिकों की आपत्तियों को सुनने और विचार करने के लिए धारा 5A की प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं का पालन किया?

2. भूमि मालिकों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार: क्या राज्य ने समान स्थितियों वाले भूमि मालिकों के साथ अलग-अलग व्यवहार किया, जिससे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन हुआ, जो कानून के समक्ष समानता की गारंटी देता है?

3. कार्यवाही के दौरान समझौते का प्रभाव: क्या अपील की कार्यवाही के दौरान प्रस्तावित समझौता मूल अधिग्रहण की वैधता को प्रभावित कर सकता है?

4. विलय का सिद्धांत: क्या पहले की समान अपीलों की अस्वीकृति का वर्तमान अपील की स्वीकार्यता पर प्रभाव पड़ा?

पक्षकारों के तर्क

– HUDA के तर्क:

  – HUDA, जिसकी ओर से वरिष्ठ अतिरिक्त महाधिवक्ता लोकेश सिन्हल ने तर्क दिया, का दावा था कि भूमि पर किए गए निर्माण अनधिकृत थे, जबकि शुरू में उन्हें कृषि उपयोग के लिए अनुमति दी गई थी।

  – HUDA ने यह भी कहा कि धारा 5A के तहत आवश्यक प्रक्रिया का पालन किया गया, जिसमें आपत्तियों की सुनवाई शामिल थी, लेकिन उन्हें स्वीकार करना आवश्यक नहीं था।

  – HUDA ने यह भी दावा किया कि भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया भेदभावपूर्ण नहीं थी, क्योंकि सभी समान स्थितियों वाली भूमि को बाद की अधिसूचनाओं के माध्यम से अधिग्रहित किया गया था।

– भूमि मालिकों के तर्क:

  – वरिष्ठ वकील राजीव भल्ला, डॉ. भरत भूषण परसून और संजीव शर्मा ने भूमि मालिकों की ओर से तर्क दिया कि अधिग्रहण प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन करता है, क्योंकि उनकी आपत्तियों पर उचित विचार नहीं किया गया था।

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  – उन्होंने भेदभावपूर्ण व्यवहार का आरोप लगाया, यह कहते हुए कि अन्य समान स्थितियों वाले भूमि मालिकों, जैसे कि राजपरिवार के सदस्यों को अधिग्रहण से छूट दी गई थी।

  – उन्होंने यह भी कहा कि अपील की प्रक्रिया के दौरान एक समझौता हुआ, जिसमें राज्य ने कुछ भूमि को केवल परोपकारी उद्देश्यों के लिए उपयोग करने की शर्त पर छोड़ने पर सहमति व्यक्त की थी।

सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियाँ और फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने चार प्रमुख मुद्दों पर 57 पृष्ठों का विस्तृत निर्णय दिया:

1. धारा 5A के अनुपालन:

   अदालत ने कहा कि धारा 5A भूमि मालिकों को एक प्रक्रियात्मक सुरक्षा प्रदान करती है, जो सुनिश्चित करती है कि आपत्तियों को सुना जाए, लेकिन उन्हें अनिवार्य रूप से स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। अदालत ने देखा कि प्रतिवादियों को अपनी आपत्तियां प्रस्तुत करने का उचित अवसर दिया गया था और उनके मामले को कलेक्टर और एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा सुना गया था। हालांकि, राज्य सरकार ने व्यापक सार्वजनिक हित को देखते हुए अधिग्रहण जारी रखने का निर्णय लिया।

2. भेदभावपूर्ण व्यवहार:

   भेदभाव के दावे पर, अदालत ने पाया कि राज्य ने प्रारंभिक रूप से अधिसूचित 99.78% भूमि का अधिग्रहण किया था, जो एक समान दृष्टिकोण को दर्शाता है। अदालत ने कहा, “भेदभावपूर्ण छूट का समाधान अधिक भूमि को छोड़ना नहीं है, बल्कि व्यापक अधिग्रहण सुनिश्चित करना है।”

3. समझौते का प्रभाव:

   अदालत ने प्रस्तावित समझौते को खारिज कर दिया, यह कहते हुए कि यह व्यापक सार्वजनिक हित को कमजोर कर सकता है। अदालत ने नोट किया कि सार्वजनिक भूमि के निजी लाभ के लिए दुरुपयोग को रोकने के लिए ऐसे समझौतों की सावधानीपूर्वक जांच की जानी चाहिए।

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4. विलय का सिद्धांत:

   हालांकि पहले के समान मामलों में अपीलें गैर-अभियोजन के कारण खारिज हो गई थीं, अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का प्रयोग किया और यह सुनिश्चित करने के लिए विलय के सिद्धांत में एक अपवाद बनाया कि सार्वजनिक हित के मामलों में पूर्ण न्याय सुनिश्चित हो सके।

न्यायमूर्ति सुर्यकांत ने कहा:

“अधिग्रहण की शक्ति का प्रयोग इस सिद्धांत से प्रेरित होना चाहिए कि निजी हित, चाहे वे कितने भी महत्वपूर्ण क्यों न हों, अंततः सार्वजनिक भलाई के लिए झुकने चाहिए।”

अदालत का निष्कर्ष और निर्देश

अपीलों को स्वीकार करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण को सही ठहराया और हाईकोर्ट के फैसले को निरस्त कर दिया। अदालत ने राज्य को मूल योजना के अनुसार विकास कार्य आगे बढ़ाने का निर्देश दिया और यह सुनिश्चित करने पर जोर दिया कि भूमि का उपयोग उस सार्वजनिक उद्देश्य के लिए किया जाए, जिसके लिए इसे अधिग्रहित किया गया था। अदालत ने राज्य को 30 अप्रैल 2025 तक अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया, जिससे हरियाणा शहरी क्षेत्रों के विकास और विनियमन अधिनियम, 1975 के अनुसार भूमि का विकास सुनिश्चित हो सके।

मामला संख्या: सिविल अपील सं. 7420-7421 / 2010  

पक्षकार: हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HUDA, अब HSVP) बनाम अभिषेक गुप्ता एवं अन्य  

पीठ: न्यायमूर्ति सुर्यकांत और न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन  

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