कलकत्ता हाईकोर्ट ने रद्द की राज्य के 36 हजार प्राथमिक शिक्षकों की नौकरी

कलकत्ता हाई कोर्ट के न्यायाधीश अभिजीत गांगुली ने अवैध तरीके से नियुक्त किए गए 36 हजार प्राथमिक शिक्षकों की नौकरी रद्द करने का आदेश शुक्रवार को दिया है। ये सारे अप्रशिक्षित हैं। न्यायाधीश ने आदेश दिया कि आगामी चार महीने तक ये सारे शिक्षक स्कूल तो जाएंगे लेकिन इनका वेतन पैरा टीचर्स के तौर पर मिलेगा। तीन महीने के अंदर राज्य सरकार को इनकी जगह नई नियुक्ति कर इन पदों को भरना होगा।

दरअसल अप्रशिक्षित 140 उम्मीदवारों ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। उन्होंने बताया था कि हाल ही में कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश पर प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति की पूरी पैनल प्रकाशित की गई थी। इसमें पता चला कि जिन लोगों को शिक्षक के तौर पर नौकरी मिली है उनके नंबर याचिकाकर्ताओं के मुकाबले बेहद कम हैं। अनेक अप्रशिक्षित उम्मीदवारों को सिफारिश के तौर पर नौकरी मिल गई थी। उसके बाद ही न्यायाधीश ने पूरे पैनल को रद्द करने का आदेश दिया है।

उन्होंने पहले ही कहा था कि 2016 में नियुक्त हुए प्राथमिक शिक्षकों का पूरा पैनल भ्रष्टाचार से युक्त है। इसलिए पूरी नियुक्ति रद्द की जाएगी। उसी तरह का आदेश उन्होंने शुक्रवार को दिया है।

Play button
READ ALSO  चूंकि राहुल गांधी अब सांसद नहीं हैं, इसलिए वे ठाणे में मानहानि के मामले में पेश हो सकते हैं: शिकायतकर्ता ने अदालत से कहा
Ad 20- WhatsApp Banner

Law Trend
Law Trendhttps://lawtrend.in/
Legal News Website Providing Latest Judgments of Supreme Court and High Court

Related Articles

Latest Articles