किसी मामले को आईपीसी की धारा 34 के अंतर्गत लाने के लिए, पूर्व साजिश को साबित करना आवश्यक नहीं है; सामान्य इरादा घटना से ठीक पहले या घटना के दौरान बनाया जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि किसी मामले को आईपीसी की धारा 34 के दायरे में लाने के लिए पूर्व साजिश को साबित करना जरूरी नहीं है; सामान्य इरादा घटना के ठीक पहले या घटना के दौरान बनाया जा सकता है। न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ पटना हाईकोर्ट द्वारा

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