पुलिस हिरासत में किया गया इकबालिया बयान अविश्वसनीय: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट

एक महत्वपूर्ण फैसले में, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पुलिस हिरासत में किए गए इकबालिया बयानों की अविश्वसनीयता को रेखांकित किया है, तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत ऐसे बयानों के खिलाफ कानूनी सुरक्षा पर जोर दिया है। न्यायमूर्ति पंकज जैन ने नवदीप उर्फ ​​छोटू एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य (सीआरए-एस संख्या 3154/2023) के मामले में यह फैसला सुनाया।

मामले की पृष्ठभूमि

अपीलकर्ताओं, नवदीप उर्फ ​​छोटू एवं सुधीर को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, फतेहाबाद द्वारा 10 जनवरी, 2023 को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 412 के तहत डकैती के दौरान चोरी की गई संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करने के लिए दोषी ठहराया गया। उन्हें पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई तथा प्रत्येक पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। यह मामला 1 सितंबर, 2020 की एफआईआर संख्या 167 से शुरू हुआ, जिसमें आरोप लगाया गया था कि स्विफ्ट डिजायर कार, जो लूट की आय है, आरोपी के कब्जे में थी।

शामिल कानूनी मुद्दे

इस मामले में प्राथमिक कानूनी मुद्दा पुलिस हिरासत में आरोपी द्वारा किए गए कबूलनामे की स्वीकार्यता थी। बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि ट्रायल कोर्ट ने इन कबूलनामे पर भरोसा करके गलती की, जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 और 26 के तहत अस्वीकार्य हैं। इन धाराओं में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पुलिस अधिकारी के सामने या पुलिस हिरासत में किए गए किसी भी कबूलनामे को आरोपी के खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है।

कोर्ट का फैसला

जस्टिस पंकज जैन ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम और संबंधित केस कानून के प्रावधानों का सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया, जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य बनाम देवमन उपाध्याय और अघनू नागेसिया बनाम बिहार राज्य के ऐतिहासिक फैसले शामिल हैं। न्यायालय ने दोहराया कि:

> “किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष किया गया कोई भी इकबालिया बयान, किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति के विरुद्ध साबित नहीं किया जाएगा” (भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 25)।

न्यायालय ने पाया कि निचली अदालत ने पुलिस हिरासत में अपीलकर्ताओं द्वारा किए गए न्यायेतर इकबालिया बयानों पर भरोसा करके वास्तव में खुद को गलत दिशा में निर्देशित किया था। न्यायमूर्ति जैन ने कहा:

> “पुलिस हिरासत में सह-आरोपी द्वारा किए गए खुलासे के अलावा, नवदीप के खिलाफ कोई अन्य सबूत नहीं है।”

मुख्य अवलोकन

न्यायालय ने धारा 391 आईपीसी के तहत डकैती के अपराध को गठित करने के लिए आवश्यक आवश्यक तत्वों पर प्रकाश डाला, जिसके लिए पांच या अधिक व्यक्तियों की भागीदारी की आवश्यकता होती है। इस मामले में, डकैती केवल चार व्यक्तियों द्वारा की गई थी, इस प्रकार यह डकैती के मानदंडों को पूरा नहीं करती है। परिणामस्वरूप, न्यायालय ने माना:

> “एफआईआर संख्या 306 के तहत आरोपित अपराध, संहिता की धारा 391 के तहत परिभाषित डकैती का अपराध नहीं बनता है।”

न्यायालय ने आंशिक रूप से अपील को स्वीकार कर लिया। सुधीर की सजा को धारा 412 आईपीसी से धारा 411 आईपीसी (बेईमानी से चोरी की संपत्ति प्राप्त करना) में बदल दिया गया, और उसे बाद के प्रावधान के तहत दोषी ठहराया गया। नवदीप उर्फ ​​छोटू के मामले में, अदालत को अस्वीकार्य स्वीकारोक्ति के अलावा कोई अन्य दोषी सबूत नहीं मिला और उसे रिहा करने का आदेश दिया, यह देखते हुए कि वह पहले ही तीन साल की वास्तविक हिरासत में रह चुका है।

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शामिल वकील:

– अपीलकर्ताओं के लिए: श्री मधुर सिंह

– प्रतिवादी (हरियाणा राज्य) के लिए: श्री आर.के. अंबावता, एएजी, हरियाणा

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