सुप्रीम कोर्ट ने सात साल की बच्ची के यौन उत्पीड़न और हत्या के लिए मौत की सज़ा पाए दशवंत नामक व्यक्ति को बरी कर दिया है। कोर्ट ने पाया कि ट्रायल “एकतरफा तरीके से” आयोजित किया गया था और अभियोजन पक्ष “संदेह से परे अपना मामला साबित करने में बुरी तरह विफल” रहा। जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संजय करोल, और जस्टिस संदीप मेहता की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने मद्रास हाईकोर्ट और निचली अदालत के फैसलों को रद्द कर दिया, जिसमें मुकदमे की प्रक्रिया में स्पष्ट खामियों, निष्पक्ष सुनवाई से इनकार, और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की श्रृंखला को स्थापित करने में अभियोजन पक्ष की पूरी विफलता का हवाला दिया गया।
मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला 5 फरवरी, 2017 को एक सात वर्षीय लड़की के लापता होने से शुरू हुआ था। उसके पिता, सी.एस.डी. बाबू (PW-1) ने मंगडू पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी। जांच का रुख पास के एक मंदिर के सीसीटीवी फुटेज से उत्पन्न संदेह के आधार पर उसी अपार्टमेंट बिल्डिंग के निवासी, अपीलकर्ता दशवंत की ओर मुड़ गया।
अपीलकर्ता को 8 फरवरी, 2017 को गिरफ्तार किया गया था। अभियोजन पक्ष के अनुसार, उसने एक खुलासा बयान दिया जिसके कारण पीड़िता के जले हुए शव, उसके अंडरगारमेंट्स और अन्य वस्तुओं की बरामदगी हुई। अपीलकर्ता उसी इमारत की दूसरी मंजिल पर एक फ्लैट में रहता था, जहाँ पीड़िता का परिवार पहली मंजिल पर रहता था।

महिला कोर्ट, चेंगलपेट के सत्र न्यायाधीश ने अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराओं 363, 366, 354-बी, 302, और 201 तथा यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012 की संबंधित धाराओं के तहत दोषी ठहराया था। उसे आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई थी। बाद में मद्रास हाईकोर्ट ने उसकी अपील खारिज कर दी और मौत की सजा की पुष्टि की, जिसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा।
अपीलकर्ता के तर्क: एक मनगढ़ंत मामला और अनुचित ट्रायल
अपीलकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि पूरा अभियोजन मामला “झूठा और मनगढ़ंत” था, जो “असंभावनाओं और खामियों” से भरा था। प्रमुख दलीलें थीं:
- अविश्वसनीय ‘आखिरी बार साथ देखे जाने’ का गवाह: “आखिरी बार साथ देखे जाने” की परिस्थिति के एकमात्र गवाह मुरुगन (PW-3) की गवाही को “अत्यधिक अप्राकृतिक” बताकर उस पर हमला किया गया। यह तर्क दिया गया कि पीड़िता को लापता होने से कुछ समय पहले अपीलकर्ता के साथ देखने के बावजूद, उसने शुरुआती तलाशी के दौरान माता-पिता या पुलिस को यह महत्वपूर्ण जानकारी नहीं दी, जिसमें अपीलकर्ता ने खुद भी भाग लिया था। कोर्ट ने पाया कि यह जानकारी घटना के दो महीने से अधिक समय बाद दूसरे जांच अधिकारी को पहली बार दी गई थी।
- दिखाई गई बरामदगी: बचाव पक्ष ने दलील दी कि पीड़िता के शव और गहनों सहित बरामदगी प्लांटेड थी। यह तर्क दिया गया कि अपीलकर्ता को 7 फरवरी, 2017 को अवैध हिरासत में ले लिया गया था और उसे कोरे कागजों पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया था, और खोज की कहानी बाद में गढ़ी गई थी।
- निष्पक्ष ट्रायल से इनकार: चुनौती का एक महत्वपूर्ण आधार अपीलकर्ता के निष्पक्ष ट्रायल के अधिकार का उल्लंघन था। वकील ने बताया कि आरोप 24 अक्टूबर, 2017 को तय किए गए थे, लेकिन सीआरपीसी की धारा 207 के तहत आवश्यक दस्तावेज 13 दिसंबर, 2017 को ही उपलब्ध कराए गए। उसी दिन एक कानूनी सहायता वकील नियुक्त किया गया, और 30 गवाहों वाली अभियोजन पक्ष की गवाही सिर्फ चार दिन बाद शुरू हो गई। मौत की सज़ा दोषसिद्धि के उसी दिन सुनाई गई थी, जिसे “निष्पक्ष ट्रायल के सिद्धांतों का घोर उल्लंघन” बताया गया।
राज्य की दलीलें: अकाट्य साक्ष्य
राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील ने अपील का जोरदार विरोध किया। यह तर्क दिया गया कि:
- “आखिरी बार साथ देखे जाने” के गवाह मुरुगन (PW-3) की गवाही सच्ची और “अकाट्य” थी।
- पीड़िता के जले हुए शव और उसके गहनों की अपीलकर्ता के घर से उसके खुलासे के बयान के आधार पर बरामदगी ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 114 के तहत अपराध का एक मजबूत अनुमान बनाया।
- अपीलकर्ता इन अपराध-संकेती बरामदगी के लिए कोई स्पष्टीकरण देने में विफल रहा, जिससे निचली अदालतों द्वारा दी गई सजा को उचित ठहराया गया।
सुप्रीम कोर्ट का विश्लेषण: जांच और ट्रायल की तीखी आलोचना
सुप्रीम कोर्ट ने साक्ष्यों और ट्रायल की कार्यवाही का विस्तृत विश्लेषण किया और गंभीर खामियां पाईं जो मामले की जड़ तक गईं।
1. ट्रायल की निष्पक्षता पर:
कोर्ट ने पाया कि ट्रायल “एकतरफा तरीके से और निष्पक्ष ट्रायल के सिद्धांतों का उचित सम्मान किए बिना” आयोजित किया गया था। कोर्ट ने कहा कि जब आरोप तय किए गए थे तब अपीलकर्ता का कोई प्रतिनिधि नहीं था, और एक कानूनी सहायता वकील बहुत देर से नियुक्त किया गया, जिसे तैयारी के लिए अपर्याप्त समय मिला। कोर्ट ने टिप्पणी की, “आरोपी को प्रभावी बचाव के अवसर से वंचित करना और उसके साथ हुआ पूर्वाग्रह रिकॉर्ड पर स्पष्ट रूप से अंकित है।”
पीठ ने कहा कि मृत्युदंड के मामलों में, निष्पक्ष ट्रायल का संवैधानिक जनादेश “और भी अधिक पवित्र” है। दोषसिद्धि के उसी दिन सजा सुनाने की जल्दबाजी वाली प्रक्रिया, जिसमें गंभीरता बढ़ाने और कम करने वाली परिस्थितियों पर अनिवार्य रिपोर्ट मांगे बिना सजा सुनाई गई, को मौत की सजा को दूषित करने वाला माना गया।
2. परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर:
कोर्ट ने परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की श्रृंखला की प्रत्येक कड़ी की जांच की और उसे कमजोर और अप्रमाणित पाया।
- आखिरी बार साथ देखे जाने का सिद्धांत: कोर्ट ने मुरुगन (PW-3) के साक्ष्य को “विश्वसनीयता से रहित, एक सरासर मनगढ़ंत कहानी” पाया। इस गवाह द्वारा जल्द से जल्द पीड़िता को अपीलकर्ता के साथ देखने का उल्लेख न करना और इस बिंदु पर उसका बयान दर्ज करने में महत्वपूर्ण देरी ने कोर्ट को यह निष्कर्ष निकालने पर मजबूर किया कि यह परिस्थिति “जांच अधिकारी द्वारा… अभियोजन के अन्यथा कमजोर मामले को विश्वसनीयता प्रदान करने के लिए बनाई गई थी।”
- सीसीटीवी फुटेज: अभियोजन पक्ष ने सीसीटीवी फुटेज के संबंध में मौखिक गवाही पर भरोसा किया, जिसमें कथित तौर पर अपीलकर्ता की संदिग्ध गतिविधियां दिखाई दे रही थीं। हालांकि, कोर्ट ने कहा, “जांच एजेंसी ने उक्त कैमरे की रिकॉर्डिंग प्राप्त करने और उसे साक्ष्य के रूप में प्रदर्शित करने की जहमत नहीं उठाई।” इस बिंदु पर गवाहों के बयानों में भौतिक विरोधाभास और प्राथमिक साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफलता को देखते हुए, कोर्ट ने “एक महत्वपूर्ण साक्ष्य को छिपाने के लिए अभियोजन के खिलाफ एक प्रतिकूल अनुमान” लगाया।
- इकबालिया बयान और बरामदगी: कोर्ट ने अभियोजन के इस दावे को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया कि पीड़िता के शव की खोज अपीलकर्ता के खुलासे के बयान के आधार पर की गई थी। पीड़िता के पिता (PW-1) के बयान ने इसे खारिज कर दिया, जिन्होंने कहा था कि पुलिस ने उन्हें 8 फरवरी, 2017 की सुबह अपराध के सूक्ष्म विवरण, जिसमें शव का स्थान भी शामिल था, के बारे में सूचित कर दिया था, जबकि अपीलकर्ता का इकबालिया बयान आधिकारिक तौर पर दर्ज भी नहीं हुआ था। कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला, “यह स्पष्ट है कि पुलिस ने पहले ही पूरी कहानी बना ली थी और बाद में, इस मामले में उसे फंसाने के लिए अपीलकर्ता की औपचारिक गिरफ्तारी को स्थगित करके इसे एक क्रम में फिट करने की कोशिश की।”
- फोरेंसिक और डीएनए साक्ष्य: कोर्ट ने वैज्ञानिक साक्ष्यों पर भी गंभीर संदेह व्यक्त किया, जिसमें पीड़िता के अंडरगारमेंट पर मिले वीर्य का अपीलकर्ता से डीएनए मिलान भी शामिल था। कोर्ट ने माना कि अभियोजन पक्ष “फोरेंसिक वस्तुओं/नमूनों की जब्ती के समय से लेकर एफएसएल तक पहुंचने तक की कस्टडी की श्रृंखला को साबित करने में बुरी तरह विफल रहा।” नमूनों की पवित्रता और एक अटूट हिरासत श्रृंखला को साबित किए बिना, वैज्ञानिक रिपोर्ट “अपना महत्व खो देती हैं और उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता।”
फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने अपनी समापन टिप्पणियों में कहा कि यद्यपि यह मामला एक जघन्य अपराध से संबंधित है, लेकिन यह “आपराधिक न्यायशास्त्र के इस मौलिक सिद्धांत को अनदेखा या दरकिनार नहीं कर सकता कि अभियोजन पक्ष का कर्तव्य है कि वह आरोपी के अपराध को उचित संदेह से परे साबित करे।” कोर्ट ने जांच में हुई चूकों पर अफसोस जताते हुए कहा, “दुर्भाग्य से, अभियोजन पक्ष इस मामले में ऐसा करने में बुरी तरह विफल रहा है, जिससे कोर्ट के पास अपराध की जघन्य प्रकृति के बावजूद अपीलकर्ता को बरी करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा।”
फैसले में इस बात पर जोर दिया गया कि अदालतें “नैतिक विश्वासों या अनुमानों” के आधार पर किसी आरोपी को दंडित नहीं कर सकती हैं और उन्हें “सार्वजनिक भावना और बाहरी दबावों के आगे झुके बिना, कानून के अनुसार सख्ती से” मामलों का फैसला करना चाहिए।
परिणामस्वरूप, अपीलें स्वीकार की गईं और अपीलकर्ता की दोषसिद्धि और सज़ा को रद्द कर दिया गया। कोर्ट ने उसे तत्काल हिरासत से रिहा करने का आदेश दिया।