गुजरात हाईकोर्ट ने पीएम मोदी की डिग्री के बारे में जानकारी देने के सीआईसी के निर्देश को रद्द करने के आदेश के खिलाफ केजरीवाल की समीक्षा याचिका खारिज कर दी

गुजरात हाईकोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक डिग्री के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए गुजरात विश्वविद्यालय को केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के निर्देश को रद्द करने के अपने पहले के आदेश की समीक्षा की मांग की गई थी।

न्यायमूर्ति बीरेन वैष्णव ने गुरुवार को जून में दायर आम आदमी पार्टी नेता की समीक्षा याचिका खारिज कर दी। सितंबर में दोनों पक्षों की अंतिम दलीलों के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।

मार्च में, न्यायमूर्ति वैष्णव ने प्रधानमंत्री मोदी की मास्टर ऑफ आर्ट्स (एमए) की डिग्री पर केजरीवाल को जानकारी प्रदान करने के लिए गुजरात विश्वविद्यालय को केंद्रीय सूचना आयोग के निर्देश को रद्द कर दिया था, जिससे सीआईसी के आदेश के खिलाफ विश्वविद्यालय की अपील को अनुमति मिल गई थी।

जज ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया था.

केजरीवाल की समीक्षा याचिका में एक प्रमुख तर्क यह था कि गुजरात विश्वविद्यालय के इस दावे के विपरीत कि मोदी की डिग्री ऑनलाइन उपलब्ध थी, विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर कोई जानकारी उपलब्ध नहीं थी।

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पिछली सुनवाई के दौरान, केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील पर्सी कविना ने न्यायमूर्ति वैष्णव से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए कहा था और दावा किया था कि गुजरात विश्वविद्यालय ने कभी भी मोदी की डिग्री को अपनी वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया, जैसा कि अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

गुजरात विश्वविद्यालय की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि केजरीवाल की समीक्षा याचिका का उद्देश्य “बिना किसी कारण के विवाद को जीवित रखना” था।

उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय को सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत किसी छात्र की डिग्री साझा करने से छूट दी गई है, जब तक कि यह सार्वजनिक हित में न हो, लेकिन जीयू प्रबंधन ने जून 2016 में अपनी वेबसाइट पर डिग्री अपलोड की और याचिकाकर्ता को इसके बारे में सूचित किया।

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अप्रैल 2016 में, तत्कालीन मुख्य सूचना आयुक्त आचार्युलु ने दिल्ली विश्वविद्यालय और गुजरात विश्वविद्यालय को मोदी की डिग्रियों के बारे में केजरीवाल को जानकारी प्रदान करने का निर्देश दिया था।

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सीआईसी का आदेश केजरीवाल द्वारा आचार्युलु को लिखे पत्र के एक दिन बाद आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर उनके (केजरीवाल) बारे में सरकारी रिकॉर्ड सार्वजनिक किए जाते हैं तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

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पत्र में केजरीवाल ने इस बात पर भी आश्चर्य जताया था कि आयोग मोदी की शैक्षणिक योग्यता के बारे में जानकारी क्यों छिपाना चाहता है।

लेकिन गुजरात यूनिवर्सिटी ने सीआईसी के आदेश पर आपत्ति जताते हुए कहा कि किसी की “गैरजिम्मेदाराना बचकानी जिज्ञासा” आरटीआई कानून के तहत सार्वजनिक हित नहीं बन सकती.

मेहता ने एचसी को बताया था कि छिपाने के लिए कुछ भी नहीं था क्योंकि पीएम की डिग्री के बारे में जानकारी “पहले से ही सार्वजनिक डोमेन में थी” और विश्वविद्यालय ने एक विशेष तारीख को अपनी वेबसाइट पर जानकारी डाल दी थी।

लेकिन केजरीवाल की समीक्षा याचिका में कहा गया कि विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर कोई डिग्री उपलब्ध नहीं है। इसके बजाय, “ऑफिस रजिस्टर (ओआर)” के रूप में वर्णित एक दस्तावेज़ प्रदर्शित किया गया था जो एक डिग्री से अलग था, ऐसा दावा किया गया।

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