महाराष्ट्र—- बॉम्बे हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई है जिसमे मांग की गई है कि 75 की उम्र से अधिक लोगों को घर घर जाकर कोरोना टीकाकरण करने का अनुरोध किया गया है। साथ ही केंद्र सरकार,राज्य सरकार और बीएमसी को बुजुर्गों और दिव्यांग लोगों या बिस्तर से उठने में असमर्थ लोगों को घर घर जाकर कोरोना टीका की खुराक उपलब्ध कराने का निर्देश दें। इस दाखिल याचिका ओर जस्टिस दीपंकर दत्ता और जस्टिस जी एस कुलकर्णी की पीठ ने अगले हफ्ते तक सुनवाई को टाल दिया है।
अधिवक्ता धृति कापडिया और कुणाल तिवारी द्वारा दाखिल याचिका में कहा गया है कि इस तरह के व्यक्ति टीकाकरण केंद्र तक नही पहुँच सकते या ऐसा कर पाना उनके लिए मुश्किल है। इसलिए प्रसाशन को घर घर जाकर टीकाकरण करने की आवश्यकता है।
याचिका में उल्लेख है कि घर घर जाकर टीकाकरण के लिए अधिकारी लगभग 500 रुपये का शुल्क तय कर सकते हैं। याचिकाकर्ताओं ने बीएमसी द्वारा राज्य सरकार को लिखे गए एक पत्र का हवाला दिया जिसमें लाभार्थियों की संख्या में इजाफा करने के लिए मुम्बई में घर घर टीका अभियान को घर घर ले जाने की अनुमति मांगी गई थी।