घरेलू हिंसा की कार्यवाही में व्यक्तिगत उपस्थिति की आवश्यकता नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने पति को अमेरिका से प्रत्यर्पित करने के मजिस्ट्रेट के आदेश को खारिज किया

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, 2005 (डीवी अधिनियम) के तहत कार्यवाही में व्यक्तिगत उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है, संयुक्त राज्य अमेरिका में रहने वाले एक व्यक्ति के प्रत्यर्पण का निर्देश देने वाले निचली अदालत के आदेश को खारिज कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि ऐसी कार्यवाही प्रकृति में अर्ध-आपराधिक है और जब तक सुरक्षा आदेश का उल्लंघन न हो, तब तक पक्षों की शारीरिक उपस्थिति की आवश्यकता नहीं होती है।

यह मामला एक वैवाहिक विवाद से उपजा है जिसमें भारत के विभिन्न अधिकार क्षेत्रों में कई कानूनी कार्यवाही शुरू की गई थी। याचिकाकर्ता, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में रह रहा है, को हावड़ा, पश्चिम बंगाल में एक न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा घरेलू हिंसा की शिकायत के जवाब में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया गया था। ऐसा करने में विफल रहने पर, मजिस्ट्रेट ने उसके खिलाफ प्रत्यर्पण कार्यवाही शुरू की, एक निर्णय जिसे बाद में कलकत्ता हाईकोर्ट ने बरकरार रखा।

मामले की पृष्ठभूमि

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विवादित विवाह फरवरी 2018 में संपन्न हुआ था, और उसके तुरंत बाद दंपति विदेश चले गए। थोड़े समय में ही रिश्ते खराब हो गए, और विवादों के कारण भारत की विभिन्न अदालतों में कई कानूनी कार्रवाई की गई। याचिकाकर्ता ने मई 2018 में देश छोड़ दिया, और उसके बाद अक्टूबर 2018 में उसका पासपोर्ट ज़ब्त कर लिया गया।

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रिश्ता टूटने के बाद, भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), डीवी अधिनियम, हिंदू विवाह अधिनियम और दहेज निषेध अधिनियम सहित विभिन्न कानूनों के तहत कानूनी कार्यवाही शुरू की गई। डीवी अधिनियम के तहत दायर मामलों में से एक में, ट्रायल कोर्ट ने याचिकाकर्ता की व्यक्तिगत उपस्थिति की आवश्यकता वाले आदेश जारी किए। उनके उपस्थित न होने के कारण उनके खिलाफ प्रत्यर्पण कार्यवाही जारी की गई।

याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट के समक्ष आदेश को चुनौती दी, जिसने निर्णय को बरकरार रखा। व्यथित होकर, उन्होंने एक विशेष अनुमति याचिका के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

मुख्य कानूनी मुद्दे

सुप्रीम कोर्ट ने दो प्राथमिक कानूनी मुद्दों का विश्लेषण किया:

क्या डी.वी. अधिनियम के तहत कार्यवाही में किसी पक्ष की व्यक्तिगत उपस्थिति अनिवार्य है – कोर्ट ने फैसला सुनाया कि चूंकि ऐसी कार्यवाही अर्ध-आपराधिक है और सुरक्षा आदेश का उल्लंघन किए जाने तक दंडात्मक परिणाम नहीं देती है, इसलिए याचिकाकर्ता की व्यक्तिगत उपस्थिति की कोई आवश्यकता नहीं है।

याचिकाकर्ता के खिलाफ शुरू की गई प्रत्यर्पण कार्यवाही की वैधता – कोर्ट ने पाया कि प्रत्यर्पण कार्यवाही अनुचित थी, खासकर इसलिए क्योंकि याचिकाकर्ता की यात्रा करने में असमर्थता अधिकारियों द्वारा उसके पासपोर्ट को जब्त किए जाने के कारण थी।

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सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां

जस्टिस पंकज मिथल और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने कहा कि मजिस्ट्रेट ने ऐसे मामले के लिए प्रत्यर्पण का निर्देश देने में गलती की है, जिसमें शारीरिक उपस्थिति की आवश्यकता नहीं थी। कोर्ट ने कहा:

“चूंकि डी.वी. अधिनियम के तहत कार्यवाही अर्ध-आपराधिक प्रकृति की है, इसलिए इन कार्यवाहियों में याचिकाकर्ता की व्यक्तिगत उपस्थिति की आवश्यकता का कोई औचित्य नहीं हो सकता है।”

बेंच ने आगे कहा:

“पासपोर्ट जब्त करना याचिकाकर्ता के नियंत्रण से बाहर था, जिससे केवल गैर-उपस्थिति के आधार पर प्रत्यर्पण का निर्देश देना कानूनी रूप से असमर्थनीय है।”

कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि हाईकोर्ट को बिना किसी स्पष्ट आदेश के पुनरीक्षण याचिका को खारिज करने के बजाय याचिकाकर्ता की अनुपस्थिति के पीछे के कारणों की जांच करनी चाहिए थी।

विवाह विच्छेद और समझौता

कार्यवाही के दौरान, याचिकाकर्ता ने अपरिवर्तनीय टूटने का हवाला देते हुए भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत विवाह विच्छेद की मांग की। कोर्ट ने शिल्पा शैलेश बनाम वरुण श्रीनिवासन में अपने पहले के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि जब सुलह असंभव है, तो उसे अपनी असाधारण शक्तियों के तहत तलाक देने का विवेकाधिकार है।

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यह देखते हुए कि युगल ने केवल 80 दिनों तक सहवास किया था और पांच साल से अधिक समय से अलग रह रहे थे, कोर्ट ने घोषणा की कि विवाह अपरिवर्तनीय रूप से टूट चुका है। इसने विवाह को समाप्त करने का निर्देश दिया, साथ ही याचिकाकर्ता को एकमुश्त 25 लाख रुपये का स्थायी गुजारा भत्ता देने का आदेश भी दिया।

न्यायालय द्वारा जारी निर्देश

सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित निर्देश जारी किए:

न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा प्रत्यर्पण का निर्देश देने वाले आदेश और उसे बरकरार रखने वाले हाईकोर्ट के निर्णय को रद्द कर दिया गया।

अनुच्छेद 142 के तहत अपरिवर्तनीय टूटने के आधार पर विवाह को समाप्त कर दिया गया।

याचिकाकर्ता को दो महीने के भीतर स्थायी गुजारा भत्ता के रूप में 25 लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया गया।

पक्षों के बीच सभी लंबित दीवानी और आपराधिक कार्यवाही बंद कर दी गई।

अधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर जब्त पासपोर्ट जारी करने का निर्देश दिया गया।

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