इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 340 के तहत झूठी गवाही देने के खिलाफ कार्रवाई करने संबंधी कानून की व्याख्या की

इलाहाबाद हाईकोर्ट, लखनऊ पीठ ने दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 340 के तहत झूठी गवाही की कार्यवाही की मांग करने वाली एक अर्जी को खारिज कर दिया है, जिसमें दोहराया गया है कि ऐसी कार्रवाई तभी उचित है जब कथित झूठ का न्याय प्रशासन पर सीधा प्रभाव पड़ता हो। यह फैसला न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला ने सुनाया, जिन्होंने इस बात पर जोर दिया कि झूठी गवाही के कानूनों को केवल अशुद्धियों के आधार पर लागू नहीं किया जाना चाहिए, जब तक कि वे न्यायिक कार्यवाही को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित न करें।

मामले की पृष्ठभूमि

यह मामला भारतेंदु प्रताप सिंह (आवेदक) और राजीव कृष्ण और दो अन्य (विपरीत पक्ष), जो वरिष्ठ सरकारी अधिकारी हैं, के बीच विवाद से उत्पन्न हुआ। आवेदक ने आरोप लगाया कि विरोधी पक्षों ने सामान्य नियम (आपराधिक), 1977 के तहत जानबूझकर झूठी प्रश्नावली तैयार की, जबकि उन्हें पता था कि उनमें दी गई जानकारी गलत थी। सिंह ने तर्क दिया कि यह कृत्य भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 191, 192, 196 और 199 के तहत अपराध है और झूठी गवाही के लिए सीआरपीसी की धारा 340 के तहत जांच की मांग की।

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हालांकि, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम), लखनऊ और अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, लखनऊ दोनों ने आवेदन को खारिज कर दिया। इसके बाद आवेदक ने इन आदेशों को धारा 482 संख्या 743/2025 के तहत आवेदन के माध्यम से हाईकोर्ट के समक्ष चुनौती दी।

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शामिल कानूनी मुद्दे

1. क्या कथित झूठी प्रश्नावली सीआरपीसी की धारा 340 के तहत झूठी गवाही का गठन करती है।

2. क्या प्रश्नावली का उपयोग न्यायिक कार्यवाही में किया गया था, जिससे सीआरपीसी की धारा 195(1)(बी) के तहत सीमा पूरी हो गई।

3. क्या झूठी गवाही की कार्रवाई “न्याय के हित में समीचीन” थी, जैसा कि न्यायिक मिसालों के तहत अपेक्षित है।

न्यायालय की टिप्पणियाँ और निर्णय

न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला ने माना कि झूठी गवाही की कार्यवाही केवल तभी शुरू की जा सकती है जब कथित झूठ का न्यायालय की कार्यवाही पर सीधा असर हो। न्यायाधीश ने जेम्स कुंजवाल बनाम उत्तराखंड राज्य और अन्य (2024) 8 एससीआर 332 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का हवाला दिया, जिसमें झूठी गवाही की कार्यवाही शुरू करने के लिए सख्त दिशा-निर्देश दिए गए थे। न्यायालय ने कहा:

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“कार्यवाही असाधारण परिस्थितियों में शुरू की जानी चाहिए, उदाहरण के लिए, जब किसी पक्ष ने न्यायालय से लाभकारी आदेश प्राप्त करने के लिए झूठी गवाही दी हो।”

न्यायालय ने इकबाल सिंह मारवाह बनाम मीनाक्षी मारवाह (2005) 4 एससीसी 370 में सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक निर्णय पर भरोसा किया, जिसमें स्पष्ट किया गया था कि धारा 340 सीआरपीसी लागू होने के लिए धारा 193 से 200 आईपीसी के तहत अपराधों को सीधे न्यायिक कार्यवाही से जोड़ा जाना चाहिए।

हाईकोर्ट ने नोट किया कि आवेदक यह प्रदर्शित करने में विफल रहा कि प्रश्नावली का उपयोग न्यायिक लाभ प्राप्त करने या न्यायालय के निर्णय को प्रभावित करने के लिए कैसे किया गया था। इसने टिप्पणी की:

“कथित झूठ का न्याय प्रशासन से सीधा संबंध होना चाहिए। ऐसे प्रभाव के अभाव में, झूठी गवाही के कानूनों का इस्तेमाल करना अनुचित होगा।”

न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि झूठे दस्तावेज या भ्रामक बयान, जब तक कि वे न्यायिक परिणामों को भौतिक रूप से प्रभावित न करें, झूठी गवाही की कार्यवाही को स्वचालित रूप से उचित नहीं ठहराते।

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निष्कर्ष

आवेदन को खारिज करते हुए, हाईकोर्ट ने मुख्य न्यायाधीश और सत्र न्यायाधीश के आदेशों को बरकरार रखा, जिसमें दोहराया गया कि:

“न्यायिक कार्यवाही पर कोई स्पष्ट प्रभाव डाले बिना, केवल दस्तावेजों में झूठ होना, झूठी गवाही की कार्रवाई को उचित नहीं ठहराता।”

यह निर्णय धारा 340 सीआरपीसी को लागू करने के लिए उच्च कानूनी सीमा की पुष्टि करता है, यह सुनिश्चित करता है कि झूठी गवाही के कानूनों का उपयोग केवल तभी किया जाता है जब झूठे बयान सीधे न्याय प्रणाली को प्रभावित करते हैं, न कि व्यक्तिगत विवादों के लिए हथियार के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं।

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