पटना हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि मात्र 1 लीटर देशी शराब बरामद होने पर वाहन की जब्ती और नीलामी करना अनुचित और अनुचित है। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि मामूली उल्लंघन के लिए इस तरह के कठोर दंड लगाना न्याय और आनुपातिकता के सिद्धांतों के विपरीत है।
यह निर्णय अनीता देवी बनाम बिहार राज्य और अन्य (सिविल रिट अधिकार क्षेत्र मामला संख्या 12055/2024) मामले में सुनाया गया, जहां याचिकाकर्ता अनीता देवी, जो उत्तर प्रदेश के देवरिया की निवासी हैं, ने शराब की थोड़ी मात्रा की जब्ती के बाद अपने वाहन की नीलामी को चुनौती दी थी।
मामले की पृष्ठभूमि:
यह मामला गोपालगंज, बिहार में हुई एक घटना से शुरू हुआ, जहां अनीता देवी की सफेद स्विफ्ट डिजायर (पंजीकरण संख्या UP52AM2441) को वाहन से 1 लीटर देशी शराब बरामद होने के बाद जब्त कर लिया गया था। इस घटना के कारण बिहार निषेध एवं उत्पाद शुल्क (संशोधन) अधिनियम, 2018 (एफआईआर संख्या 565/2023) के तहत एफआईआर दर्ज की गई, जो बिहार में शराब रखने और परिवहन पर कड़े नियम लागू करता है।
जब्ती के बाद, अधिकारियों ने 13 नवंबर, 2023 को तीसरे पक्ष, अनिल कुमार प्रसाद को ₹3,25,000 में वाहन की नीलामी की। अनीता देवी ने अपने वकील कुमार हर्षवर्धन के माध्यम से तर्क दिया कि नीलामी अवैध थी, उन्होंने तर्क दिया कि उन्हें उचित नोटिस या सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया था। इसके अतिरिक्त, उन्होंने लगाए गए अत्यधिक जुर्माने को चुनौती दी, जो कि ₹1,01,927 था, जिसे अपराध की मामूली प्रकृति को देखते हुए अनुचित बताया।
अदालत की टिप्पणियाँ:
इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति पी.बी. बजंथरी और न्यायमूर्ति आलोक कुमार पांडे की खंडपीठ द्वारा की गई। तथ्यों की समीक्षा करने के बाद, न्यायालय ने याचिकाकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाया, जिसमें इस बात पर प्रकाश डाला गया कि जब्ती और नीलामी मात्र 1 लीटर शराब रखने के अपराध के लिए अनुपातहीन थी।
न्यायमूर्ति आलोक कुमार पांडे ने फैसला सुनाते हुए कहा, “केवल 1 लीटर देशी शराब की बरामदगी के लिए इतनी कठोर सजा की आवश्यकता नहीं है। वाहन की नीलामी और ₹1,01,927 का जुर्माना लगाना बहुत अधिक अनुपातहीन है और अपराध की प्रकृति के अनुरूप नहीं है।”
न्यायालय ने निष्पक्षता और आनुपातिकता के सिद्धांतों का भी हवाला दिया, जिसमें कहा गया कि मामूली उल्लंघनों के लिए भारी जुर्माना लगाना कानूनी प्रणाली की अखंडता को कमजोर करता है। पीठ ने बताया कि अनीता देवी आदतन अपराधी नहीं थीं और जब्ती और नीलामी की कार्यवाही उचित प्रक्रिया के बिना की गई थी।
न्यायालय का निर्णय:
अदालत ने अपने फैसले में आबकारी अपील प्रकरण संख्या 08/2024 में आबकारी आयुक्त द्वारा 19 मार्च 2024 को पारित आदेश को निरस्त कर दिया। यह स्वीकार करते हुए कि नीलामी पहले ही हो चुकी थी और किसी तीसरे पक्ष ने वाहन खरीदा था, न्यायालय ने याचिकाकर्ता पर लगाए गए जुर्माने को ₹1,01,927 से घटाकर ₹10,000 कर दिया। न्यायालय ने आगे निर्देश दिया कि नीलामी की राशि कम किए गए जुर्माने को काटने के बाद याचिकाकर्ता को जारी की जाए।
न्यायमूर्ति पांडे ने टिप्पणी की, “इस तरह के मामूली उल्लंघन के लिए वाहन की नीलामी अनुचित है। अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि दंड किए गए अपराध के अनुरूप हो।”
न्यायालय ने गोपालगंज प्रशासन को याचिकाकर्ता को कम किए गए जुर्माने को जमा करने के छह सप्ताह के भीतर शेष नीलामी राशि ₹3,25,000 जारी करने का भी आदेश दिया।