एक महत्वपूर्ण निर्णय में, न्यायमूर्ति बिभु दत्ता गुरु की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजी अधिनियम) के तहत नियुक्त लोकपाल सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 के दायरे में आता है। न्यायालय ने छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयुक्त के निर्देश को बरकरार रखा, जिसके अनुसार
