ओडिशा के जाजपुर जिले की अदालत ने तीन साल पहले जादू-टोना करने के संदेह में एक जोड़े को जलाकर मार डालने के मामले में गुरुवार को 17 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
मामले में उन्हें दोषी ठहराने के बाद, जाजपुर रोड के अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश हृषिकेश आचार्य ने 17 लोगों में से प्रत्येक पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया।
7 जुलाई, 2020 की देर रात कलिंग नगर इलाके के निमापाली गांव में कई ग्रामीण दंपति के घर में घुस गए, जिनकी पहचान शैला बलमुज और सांबरी बलमुज के रूप में हुई और जादू-टोना के संदेह में उन पर हमला कर दिया।
बाद में उन्होंने दंपति के घर में आग लगा दी जिसमें व्यक्ति और उसकी पत्नी की जलकर मौत हो गई।
सरकारी वकील रजत कुमार राउत के अनुसार, अदालत ने 20 गवाहों और अन्य सबूतों की जांच के बाद अपना फैसला सुनाया।