हाई कोर्ट ने ओडिशा सरकार से 3 महीने के भीतर RERA-अनुपालक नियम बनाने को कहा

उड़ीसा हाई कोर्ट ने सोमवार को राज्य सरकार से तीन महीने के भीतर अपार्टमेंट स्वामित्व और प्रबंधन अधिनियम को लागू करने के लिए नियम बनाने को कहा।

हालाँकि, अदालत ने अपार्टमेंट और फ्लैटों से संबंधित बिक्री कार्यों के पंजीकरण पर पिछले साल मई में लगाई गई रोक को हटाने से इनकार कर दिया।

भुवनेश्वर स्थित याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील मोहित अग्रवाल ने कहा, “जब तक सरकार संशोधित अधिनियम को लागू करने के लिए आवश्यक नियम नहीं बनाती, तब तक उच्च न्यायालय का प्रतिबंध जारी रहेगा।”

Video thumbnail

याचिकाकर्ता ने 2021 में बनाए गए एक संशोधित नियम की वैधता को इस आधार पर चुनौती दी थी कि यह रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 के विपरीत है।

हाईकोर्ट ने पिछले साल विक्रय पत्रों के पंजीकरण पर रोक लगाते हुए सरकार को RERA के अनुरूप नियम बनाने का निर्देश दिया था।

READ ALSO  सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले में ‘अवैध पत्नी’, ‘वफादार रखैल’ जैसे शब्दों के इस्तेमाल पर कड़ी आपत्ति जताई

सोमवार को जब मामला सुनवाई के लिए आया, तो राज्य सरकार के वकील ने अदालत को सूचित किया कि नियम तीन महीने के भीतर लागू हो जाएंगे।

READ ALSO  राजस्थानी भाषा को आधिकारिक भाषाओं की सूची में शामिल करने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज

Related Articles

Latest Articles