कभी-कभार दिए गए ऋण को धन उधार देने का व्यवसाय नहीं माना जा सकता: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में इस बात पर जोर दिया कि हाथ से दिए गए ऋण के अलग-अलग मामले धन उधार देने के व्यवसाय के रूप में योग्य नहीं हैं, तथा अनधिकृत रूप से धन उधार देने के आरोपी तीन व्यक्तियों के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया। न्यायमूर्ति ए. बदरुद्दीन ने सी.आर.एल.एम.सी. संख्या 2948/2023 में यह निर्णय सुनाया, जिसमें केरल धन उधारदाता अधिनियम, 1958 तथा केरल अत्यधिक ब्याज वसूलने का निषेध अधिनियम, 2012 के तहत दंडात्मक प्रावधानों को लागू करने से पहले स्पष्ट साक्ष्य की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया।

निर्णय में अवैध धन उधार के माध्यम से शोषण को रोकने तथा यह सुनिश्चित करने के बीच संतुलन को दोहराया गया है कि वित्तीय सहायता के वास्तविक कृत्यों को दंडित नहीं किया जाए।

मामले की पृष्ठभूमि

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यह मामला शिजी जॉर्ज (प्रतिवादी) द्वारा लगाए गए आरोपों से उत्पन्न हुआ, जिन्होंने दावा किया कि मनोज जॉर्ज (आरोपी नंबर 1) ने 2016 में उन्हें ₹6 लाख का ऋण दिया था। शिकायत के अनुसार, ऋण अत्यधिक ब्याज शर्तों के साथ बढ़ाया गया था, और सुरक्षा के रूप में खाली चेक लिए गए थे। बाद में मनोज जॉर्ज ने कथित तौर पर धमकियों का सहारा लेते हुए ब्याज सहित ₹3 लाख का पुनर्भुगतान मांगा।

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शिकायत के कारण निम्नलिखित के तहत आपराधिक आरोप लगाए गए:

– भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 447 और 506 (i),

– केरल मनी-लेंडर्स अधिनियम, 1958 की धारा 17 और 18,

– केरल अत्यधिक ब्याज लेने पर रोक अधिनियम, 2012 की धारा 3।

मामले में सह-आरोपी जीसन जॉर्ज (मनोज जॉर्ज के भाई) और मैरी मैगलिन (मनोज जॉर्ज की पत्नी) थे। अभियुक्त ने कार्यवाही को रद्द करने के लिए आवेदन किया, जिसमें तर्क दिया गया कि आरोप निराधार थे और उनमें साक्ष्य की कमी थी।

कानूनी मुद्दे

अदालत ने दो महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दों पर विचार किया:

1. क्या मनोज जॉर्ज बिना लाइसेंस के धन उधार देने का व्यवसाय कर रहे थे?

– अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि ऋण बिना लाइसेंस के धन उधार देने की गतिविधि का हिस्सा था, जो केरल मनी-लेंडर्स अधिनियम की धारा 3 का उल्लंघन करता है।

2. क्या ऋण की शर्तें केरल अत्यधिक ब्याज लेने के निषेध अधिनियम का उल्लंघन करती हैं?

– शिकायत में दावा किया गया कि ऋण पर अत्यधिक ब्याज दरें थीं।

इसके अतिरिक्त, आईपीसी के तहत आपराधिक अतिचार और धमकी के आरोपों की समीक्षा की गई।

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न्यायालय की मुख्य टिप्पणियाँ

न्यायमूर्ति बदरुद्दीन ने याचिकाकर्ताओं के पक्ष में फैसला सुनाते हुए निम्नलिखित महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ कीं:

– कभी-कभार हाथ से दिए गए ऋण का अर्थ धन उधार देना नहीं है:

न्यायालय ने कहा, “कानून यह नहीं कहता कि केवल एक या दो मौकों पर हाथ से ऋण देना, भले ही कुछ ज़मानत दस्तावेज़ प्राप्त करने के बाद, ‘धन उधार’ शीर्षक के अंतर्गत आ सकता है।”

– धन उधार देने के व्यवसाय के लिए साक्ष्य का अभाव:

न्यायालय ने पाया कि अभियोजन पक्ष इस बात का कोई सबूत पेश करने में विफल रहा कि मनोज जॉर्ज धन उधार देने का व्यवसाय चला रहा था। एक ही लेन-देन से ऐसा व्यवसाय स्थापित नहीं हो सकता।

– वास्तविक वित्तीय सहायता पर प्रभाव:

न्यायालय ने अलग-अलग वित्तीय सहायता को अवैध धन उधार देने के बराबर मानने के विरुद्ध चेतावनी देते हुए कहा, “यदि ऐसा प्रस्ताव रखा जाता है, तो लोगों के लिए आपातकालीन मामलों में हाथ से ऋण प्राप्त करना मुश्किल हो जाएगा, और दंडात्मक परिणामों के डर से कोई भी मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाएगा।”

– अत्यधिक ब्याज का कोई सबूत नहीं:

अदालत को यह साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं मिला कि शिकायतकर्ता द्वारा दावा किए गए अनुसार कानूनी सीमाओं से अधिक दरों पर ब्याज लिया गया था।

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निर्णय

केरल हाईकोर्ट ने अलुवा ईस्ट पुलिस स्टेशन में पंजीकृत अपराध संख्या 3099/2017 से संबंधित सभी आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया और न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट न्यायालय, अलुवा में सी.सी. संख्या 1797/2017 के रूप में लंबित था। इसने इस बात पर जोर दिया कि आरोपों ने प्रथम दृष्टया मनी-लेंडर्स अधिनियम या अत्यधिक ब्याज वसूलने के निषेध अधिनियम के तहत कोई अपराध स्थापित नहीं किया।

अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि स्पष्ट सबूतों के अभाव में इन कानूनों को लागू करना कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है।

प्रतिनिधित्व

याचिकाकर्ताओं, मनोज जॉर्ज, जीसन जॉर्ज और मैरी मैगलिन का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता एम.एस. ब्रीज ने किया। राज्य का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ लोक अभियोजक रंजीत जॉर्ज ने किया। उल्लेखनीय रूप से, शिकायतकर्ता कार्यवाही के दौरान उपस्थित नहीं हुआ।

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