दिल्ली हाई कोर्ट ने कोरोना के टीकाकरण से संबंधित दिल्ली बार काउंसिल द्वारा किए गए दावे को सही ठहराते हुए कहा कि दिल्ली बार काउंसिल द्वारा,जज, कोर्ट कर्मचारी, और वकीलों समेत न्यायिक कर्मचारियों को फ्रंटलाइन वर्कर घोषित करने के लिए किया गए दावे में काफी दम है।
इस कारण वह सभी बिना उम्रसीमा, शारीरिक दक्षता की सीमाओं के बगैर ,प्राथमिकता के आधार पर कोरोना टीकाकरण प्राप्त कर सकते है।
मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने केंद्रीय स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव और दिल्ली सरकार,सीरम इंस्टीट्यूट, एंव भारत बॉयोटेक को नोटिस जारी किया है।
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गौरतलब है कि कोरोना टीकाकरण के दूसरे चरण में 45 वर्ष से 59 वर्ष तक के बीमार लोग और 60 साल के बुजुर्गों का टीकाकरण किया जा रहा है। जिसके लिए कुछ दिशा निर्देश जारी किया गए हैं।
उन गाइडलाइंस का पालन करते हुए निर्णय लेने की बात कही गई है।