बहाल सरकारी कर्मचारियों के मामलों में काम नहीं तो वेतन नहीं का सिद्धांत लागू नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

एक महत्वपूर्ण फैसले में, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना है कि बहाल राज्य सरकार के कर्मचारियों को वेतन और भत्ते के लिए पात्रता पर विचार करते समय “काम नहीं तो वेतन नहीं” का सिद्धांत लागू नहीं होता है, क्योंकि वे बर्खास्तगी के आदेशों के कारण सेवा से बाहर थे, जिन्हें बाद में रद्द कर दिया गया था।

यह निर्णय न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय ने दिनेश प्रसाद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य (रिट – ए संख्या – 5033/2024) के मामले में 16 जुलाई, 2024 को सुनाया।

मामले की पृष्ठभूमि:

याचिकाकर्ता, दिनेश प्रसाद, उत्तर प्रदेश पुलिस में फॉलोवर के रूप में कार्यरत थे। अनुशासनात्मक कार्यवाही के बाद उन्हें 9 जनवरी, 2020 को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। हालांकि, उनकी अपील को पुलिस उप महानिरीक्षक, गोरखपुर क्षेत्र ने 4 सितंबर, 2020 को स्वीकार कर लिया और उन्हें सभी आरोपों से मुक्त कर दिया। परिणामस्वरूप, उन्हें 29 सितंबर, 2020 को बहाल कर दिया गया।

पुलिस अधीक्षक, जिला देवरिया ने 18 जनवरी, 2024 को एक नोटिस जारी कर याचिकाकर्ता से पूछा कि वह कारण बताएं कि जिस अवधि में वह सेवा से बाहर था (9 जनवरी, 2020 से 29 सितंबर, 2020) के लिए उसकी सेवाओं को ‘कोई काम नहीं तो कोई वेतन नहीं’ के सिद्धांत पर वेतन का भुगतान किए बिना नियमित क्यों न किया जाए। इसके बाद, 11 फरवरी, 2024 को एक आदेश पारित किया गया, जिसमें याचिकाकर्ता को इस अवधि के लिए उसका वेतन देने से मना कर दिया गया।

कानूनी मुद्दे और अदालत का फैसला:

1. ‘कोई काम नहीं, कोई वेतन नहीं’ सिद्धांत की प्रयोज्यता:

अदालत ने फैसला सुनाया कि ‘कोई काम नहीं-कोई वेतन नहीं’ का सिद्धांत उन मामलों में लागू नहीं होता है जहां सरकारी कर्मचारियों को उनके बर्खास्तगी आदेशों को अलग करने के बाद बहाल किया जाता है। न्यायमूर्ति राय ने कहा: “नियम 54 में प्रावधान है कि यदि सरकारी कर्मचारी को सेवा से बर्खास्त या हटाने के आदेश के बाद सेवा में बहाल किया गया है, तो अपील या समीक्षा में उसे आरोपों से पूरी तरह मुक्त कर दिया गया है, सरकारी कर्मचारी पूर्ण वेतन और भत्ते का हकदार होगा, जो उसे तब मिलता, जब उसे सेवा से हटाया या बर्खास्त नहीं किया गया होता।”

2. वित्तीय पुस्तिका नियमों की व्याख्या:

न्यायालय ने माना कि पुलिस अधीक्षक ने वित्तीय पुस्तिका खंड-II भाग II से IV के नियम 73 को गलत तरीके से लागू किया, जो छुट्टी समाप्त होने के बाद अनुपस्थिति से संबंधित है। इसके बजाय, न्यायालय ने कहा कि इस मामले में नियम 54 लागू था।

3. पूर्ण वेतन और भत्ते का हकदार:

चूंकि याचिकाकर्ता को अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पूरी तरह से दोषमुक्त कर दिया गया था, इसलिए न्यायालय ने फैसला सुनाया कि उसका मामला वित्तीय पुस्तिका के नियम 54(2) के अंतर्गत आता है। परिणामस्वरूप, वह उस अवधि के लिए पूर्ण वेतन और भत्ते का हकदार है, जब वह सेवा से बाहर था।

न्यायालय की टिप्पणियाँ:

न्यायमूर्ति राय ने इस बात पर जोर दिया: “यह स्पष्ट है कि बर्खास्तगी या निष्कासन के आदेश को रद्द करने के बाद उसकी बहाली पर, किसी सरकारी कर्मचारी को उस अवधि के लिए उसके पूरे वेतन और भत्ते से वंचित नहीं किया जा सकता है, जब वह सेवा से बाहर था”।

न्यायालय ने यह भी कहा: “एकमात्र परिस्थिति जिसमें सरकारी कर्मचारी को उस अवधि के लिए उसके वेतन और भत्ते या उसके हिस्से से वंचित किया जा सकता है, जो वह सेवा से बाहर था, नियम 54 (8) में निर्दिष्ट है”।

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परिणाम:

हाईकोर्ट ने पुलिस अधीक्षक, जिला देवरिया द्वारा पारित 11 फरवरी, 2024 के आदेश को “अवैध और कानून के विपरीत” करार देते हुए रद्द कर दिया।

न्यायालय ने पुलिस अधीक्षक, जिला देवरिया को याचिकाकर्ता को 9 जनवरी, 2020 से 29 सितंबर, 2020 तक की अवधि के लिए उसके पूरे वेतन और भत्ते का भुगतान 6% प्रति वर्ष साधारण ब्याज के साथ करने का निर्देश दिया। इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ता को 25,000 रुपये की लागत का भुगतान किया गया।

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