छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने ऐवाज देवांगन (डब्ल्यूपीसी संख्या 6450/2024) द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें बीरगांव नगर निगम की सीमा के भीतर उद्योगों को दी गई नगरपालिका करों की छूट को चुनौती दी गई थी। मामले की अध्यक्षता कर रहे न्यायमूर्ति बिभु दत्ता गुरु ने याचिका को गैर-धारणीय करार दिया, जिसमें याचिकाकर्ता के पास अधिकार नहीं होने और विवादित आदेश से व्यक्तिगत प्रभाव होने पर जोर दिया गया। हालांकि, न्यायालय ने मामले में उठाई गई व्यापक सार्वजनिक चिंताओं को संबोधित करने के लिए जनहित याचिका (पीआईएल) के लिए दरवाजा खुला छोड़ दिया।
मामले की पृष्ठभूमि
त्रिमूर्ति नगर, रायपुर निवासी याचिकाकर्ता ऐवाज देवांगन ने छत्तीसगढ़ राज्य और बीरगांव नगर निगम के उस निर्णय के खिलाफ दलील दी, जिसमें वर्ष 2010 से औद्योगिक इकाइयों को नगर निगम करों से छूट दी गई थी। देवांगन ने तर्क दिया कि 13 सितंबर, 2023 की अधिसूचना के तहत दी गई छूट ने शक्तिशाली उद्योगपतियों को अपने कर दायित्वों से बचने की अनुमति दी, जिससे नगर निगम को महत्वपूर्ण राजस्व से वंचित होना पड़ा।
देवांगन की याचिका में वर्ष 2009 में छह गांवों-बीरगांव, उरला, अछोली, सरोना, रावाभाठा और उरकुरा को नगर निगम क्षेत्राधिकार में शामिल किए जाने पर प्रकाश डाला गया। इसके बावजूद, उन्होंने आरोप लगाया कि इन सीमाओं के भीतर के उद्योग नगर निगम अधिनियम, 1956 के अनुसार अपने बकाया का भुगतान नहीं कर रहे हैं।
याचिकाकर्ता ने छूट आदेश को रद्द करने और औद्योगिक इकाइयों से दंड के साथ नगर निगम करों की वसूली की मांग की।
मुख्य कानूनी मुद्दे
1. अधिकार क्षेत्र: न्यायालय ने जांच की कि क्या देवांगन के पास संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपेक्षित व्यक्तिगत या मौलिक अधिकार है, जो विवादित आदेश से प्रभावित है।
2. सार्वजनिक हित: क्या छूट राज्य के औद्योगिक विकास के व्यापक हित में होने के कारण उचित थी।
3. कराधान शक्तियाँ: नगर निगम अधिनियम, 1956 की धारा 132-142 के तहत कर वसूली प्रावधानों की प्रयोज्यता और प्रवर्तन।
प्रस्तुत तर्क
– याचिकाकर्ता के वकील: अधिवक्ता प्रतीक शर्मा ने तर्क दिया कि छूट मनमानी और भेदभावपूर्ण थी, जिससे नगर निगम के संसाधनों की कीमत पर प्रभावशाली उद्योगपतियों को लाभ हुआ। उन्होंने याचिकाकर्ता द्वारा 2016 से अधिकारियों को बार-बार दिए गए अभ्यावेदन पर जोर दिया, जिस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया।
– प्रतिवादी के वकील: राज्य का प्रतिनिधित्व करते हुए, श्री ऋषभ बिसेन ने औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने के उपाय के रूप में छूट का बचाव किया, जो सार्वजनिक हित में था। बीरगांव नगर निगम के वकील श्री सतीश गुप्ता ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता के पास नीतिगत निर्णय को चुनौती देने का अधिकार नहीं है।
न्यायालय की टिप्पणियाँ और निर्णय
न्यायमूर्ति बिभु दत्ता गुरु ने फैसला सुनाया कि याचिकाकर्ता के पास रिट याचिका को बनाए रखने का अधिकार नहीं है, उन्होंने कहा:
“यदि कोई व्यक्ति किसी आदेश/कार्रवाई से व्यक्तिगत रूप से प्रभावित नहीं है या उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन या हनन नहीं हुआ है, तो उसे रिट याचिका दायर करने का अधिकार नहीं है।”
न्यायालय ने विनोय कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य (2001) में सर्वोच्च न्यायालय के उदाहरण का हवाला दिया, जिसमें पुष्टि की गई कि अनुच्छेद 226 के तहत चुनौतियों के लिए व्यक्तिगत या मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का प्रमाण होना आवश्यक है। फैसले में स्पष्ट किया गया कि जनहित की व्यापक चिंताओं को जनहित याचिका के माध्यम से संबोधित किया जा सकता है, जिसके लिए याचिकाकर्ता को न्यायालय में जाने की स्वतंत्रता दी गई।