1984 के फैमिली कोर्ट्स एक्ट की धारा 7 के तहत तलाक की घोषणा के मुकदमे के लिए कोई समय सीमा नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

एक ऐतिहासिक फैसले में, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि 1984 के फैमिली कोर्ट्स एक्ट की धारा 7 के तहत वैवाहिक स्थिति की घोषणा के लिए मुकदमा दाखिल करने की कोई समय सीमा नहीं है। अदालत ने जोर दिया कि फैमिली कोर्ट्स एक्ट ऐसे मुकदमों के लिए किसी भी प्रकार की समय सीमा निर्धारित नहीं करता, जिससे व्यक्तिगत कानून के मामलों में व्यक्तियों की स्वायत्तता की पुष्टि होती है। यह निर्णय न्यायमूर्ति विवेक कुमार बिड़ला और न्यायमूर्ति सैयद क़मर हसन रिजवी की पीठ ने ‘स्मृति हसीना बानो बनाम मोहम्मद एहसान’ (प्रथम अपील संख्या 495/2024) के मामले में दिया।

मामले की पृष्ठभूमि:

यह मामला श्रीमती हसीना बानो द्वारा उनके पूर्व पति मोहम्मद एहसान के खिलाफ दायर एक मुकदमे से उत्पन्न हुआ था, जिन्हें क्रमशः वकील भृगुराम जी और शशि शेखर मौर्य द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया था, जबकि प्रतिवादी मोहम्मद एहसान का प्रतिनिधित्व निलेश कुमार दुबे ने किया। दोनों पक्षों ने झांसी के फैमिली कोर्ट से मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत पारस्परिक सहमति से तलाक (मुबारात) के सिद्धांत के तहत “तलाकशुदा” के रूप में उनकी वैवाहिक स्थिति की पुष्टि के लिए घोषणा मांगी थी।

उनका विवाह 18 दिसंबर 1984 को हुआ था, लेकिन 1990 में उन्हें अलगाव का सामना करना पड़ा। उन्होंने 15 नवंबर 1999 को मुबारात के माध्यम से अपने विवाह को भंग करने पर सहमति व्यक्त की और 7 मार्च 2000 को एक नोटरीकृत “तलाकनामा तहरीर” (लिखित तलाक दस्तावेज़) तैयार किया। हालांकि, जब उन्होंने 2021 में फैमिली कोर्ट से अपने तलाक की स्थिति की औपचारिक घोषणा की मांग की, तो अदालत ने 10 अक्टूबर 2023 को मुकदमे को खारिज कर दिया, क्योंकि मूल “तलाकनामा तहरीर” की अनुपस्थिति और मुकदमे में 20 वर्षों की देरी थी।

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कानूनी मुद्दे:

हाईकोर्ट के समक्ष मुख्य मुद्दे थे:

1. क्या 1984 के फैमिली कोर्ट्स एक्ट की धारा 7 के तहत तलाक की स्थिति की घोषणा के लिए मुकदमे पर समय सीमा लागू होती है?

2. क्या ‘तलाकनामा तहरीर’ की मूल प्रति की अनुपस्थिति के कारण मुकदमे को खारिज किया जा सकता है?

पक्षों के तर्क:

अपीलकर्ता के लिए:

अपीलकर्ता श्रीमती हसीना बानो के वकील ने तर्क दिया कि फैमिली कोर्ट ने वैवाहिक स्थिति की घोषणा के लिए मुकदमे पर गलत तरीके से सीमांकन कानून लागू किया था। उन्होंने बताया कि फैमिली कोर्ट्स एक्ट, 1984, ऐसे मुकदमों के लिए किसी समय सीमा को निर्दिष्ट नहीं करता है, और सीमांकन अधिनियम, 1963 की धारा 29(3) स्पष्ट रूप से कहती है कि विवाह और तलाक के संबंध में किसी भी कानून के तहत मुकदमों या कार्यवाही पर सीमांकन कानून लागू नहीं होता है।

इसके अलावा, वकील ने तर्क दिया कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 58 के तहत, दोनों पक्षों द्वारा स्वीकार किए गए तथ्यों को फिर से साबित करने की आवश्यकता नहीं है, जिससे ‘तलाकनामा तहरीर’ की मूल प्रति की आवश्यकता अनावश्यक हो जाती है।

प्रतिवादी के लिए:

प्रतिवादी मोहम्मद एहसान के वकील ने तथ्यों पर विवाद नहीं किया, जिसमें 2000 में पारस्परिक तलाक और “तलाकनामा तहरीर” का कार्यान्वयन शामिल था।

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अदालत का निर्णय:

न्यायमूर्ति सैयद क़मर हसन रिजवी ने फैसला सुनाते हुए फैमिली कोर्ट के खारिजी आदेश को रद्द कर दिया, यह मानते हुए कि मुकदमे पर समय सीमा का आवेदन “पूरी तरह से अनुचित और अस्थिर” था।

अदालत के प्रमुख अवलोकन:

1. वैवाहिक स्थिति की घोषणाओं के लिए कोई समय सीमा नहीं:

   अदालत ने स्पष्ट किया कि “फैमिली कोर्ट्स एक्ट, 1984 वैवाहिक स्थिति की घोषणा के लिए मुकदमे या कार्यवाही के संबंध में किसी भी प्रकार की समय सीमा निर्धारित नहीं करता है।” अदालत ने जोर देकर कहा कि सीमांकन अधिनियम, 1963 की धारा 29(3) स्पष्ट रूप से कहती है कि सीमांकन अधिनियम के कोई भी प्रावधान विवाह और तलाक के संबंध में किसी भी कानून के तहत किसी भी मुकदमे या कार्यवाही पर लागू नहीं होते हैं।

2. अतिरिक्त-न्यायिक तलाक की मान्यता:

   अदालत ने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत पारस्परिक सहमति से तलाक (मुबारात) उस समय पूर्ण होता है जब दोनों पति-पत्नी आपसी सहमति से अपने विवाह को समाप्त करने के लिए सहमत होते हैं। निर्णय में कहा गया, “पारस्परिक सहमति से अतिरिक्त-न्यायिक तलाक उस समय पूर्ण हो जाता है जब पति-पत्नी वैध रूप से आपसी सहमति में प्रवेश करते हैं।”

3. मूल ‘तलाकनामा तहरीर’ की प्रासंगिकता:

   अदालत ने कहा कि मूल ‘तलाकनामा तहरीर’ पर जोर देना अप्रासंगिक था क्योंकि दोनों पक्षों द्वारा स्वीकार किए गए तथ्यों को भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 58 के तहत आगे के प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। चूंकि दोनों पक्ष तलाक और दस्तावेज़ के कार्यान्वयन पर सहमत थे, इसलिए इसकी अनुपस्थिति मुकदमे को खारिज करने के लिए पर्याप्त नहीं थी।

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4. तकनीकी बातों पर पर्याप्त न्याय का सिद्धांत:

   अदालत ने जोर देकर कहा कि जब ठोस न्याय और तकनीकी विचारों में विरोधाभास होता है, तो “ठोस न्याय को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।” अदालत ने कहा कि तकनीकी आधार पर मुकदमे को खारिज करना 1984 के फैमिली कोर्ट्स एक्ट जैसे कल्याणकारी कानून के उद्देश्य को विफल करेगा, जो वैवाहिक विवादों का त्वरित और न्यायपूर्ण समाधान प्रदान करने के लिए बनाया गया है।

5. वैवाहिक स्थिति की घोषणा:

   अदालत ने पक्षों की वैवाहिक स्थिति को “तलाकशुदा” के रूप में घोषित किया और फैसला किया कि उनके स्थिति की घोषणा के लिए दायर मुकदमे को फैमिली कोर्ट द्वारा अनुमति दी जानी चाहिए थी। फैसले ने अपील की अनुमति दी, फैमिली कोर्ट के 10 अक्टूबर 2023 के आदेश और 19 अक्टूबर 2023 के डिक्री को रद्द कर दिया।

मामले का शीर्षक: श्रीमती हसीना बानो बनाम मोहम्मद एहसान  

मामला संख्या: प्रथम अपील संख्या 495/2024  

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