इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि मई माह में पंचायत चुनाव कराने का प्रस्ताव स्वीकार नही किया जा सकता है।
साथ ही नियमानुसार 13 जनवरी 21 तक पंचायत चुनाव करा लिए जाने चाहिए थे।लेकिन चुनाव आयोग द्वारा पेश शेड्यूल से मई में चुनाव होने की संभावना है।
कोर्ट को चुनाव आयोग ने बताया है कि 22 जनवरी को मतदाता सूची तैयार हो गई है।
28 जनवरी तक परिसीमन बांट दिया गया है। सीटों के आरक्षण का काम राज्य सरकार को करना है । इस कारण चुनाव कार्यक्रम जारी नही किया जा सका।
सीटों के आरक्षण पूर्ण होने के बाद चुनाव में अभी 45 दिन का वक्त लगेगा। प्रदेश सरकार की ओर से कोर्ट से समय मांगा गया है।
कोर्ट ने याचिका की सुनवाई के लिए 4 फरवरी को दो बजे पुनः प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।
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उपरोक्त आदेश कोर्ट के जस्टिस एम एन भंडारी एंव न्यायमूर्ति आर आर अग्रवाल की खंडपीठ ने विनोद उपाध्याय की याचिका पर दिया है।
इससे पूर्व कोर्ट ने चुनाव आयोग से पंचायत चुनाव को लेकर जानकारी मांगी थी। इस पर आयोग द्वारा पेश शेड्यूल को कोर्ट ने संवैधानिक उपबंधों के विपरीत मानते हुए अस्वीकार कर दिया है।