एनजीटी ने वाराणसी में गंगा की सहायक नदी को टैप करने पर एनएमसीजी से मांगा स्पष्टीकरण, 2016 के आदेश के उल्लंघन का मामला

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने गंगा की सहायक नदी असि को टैप करने की अनुमति देने पर राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG) से स्पष्टीकरण मांगा है। ट्रिब्यूनल ने कहा है कि यह अनुमति 2016 के River Ganga (Rejuvenation, Protection and Management) Authorities Order के स्पष्ट उल्लंघन के दायरे में आती है।

एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य ए. सेंथिल वेल की पीठ ने यह आदेश 5 फरवरी को पारित किया। यह आदेश अधिवक्ता सौरभ तिवारी द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई के दौरान पारित किया गया, जिसमें गंगा में घरेलू सीवेज और औद्योगिक अपशिष्ट के सीधे प्रवाह का मुद्दा उठाया गया था।

सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दायर एक योजना ‘वाराणसी में गंगा और उसकी सहायक नदियों में सीवेज और औद्योगिक अपशिष्ट के निर्वहन को रोकने एवं नियंत्रण की योजना’ पर विचार किया गया।

इस योजना में वाराणसी और चंदौली जिलों में गंगा और वरुणा नदियों से मिल रहे आंशिक रूप से टैप किए गए और अनटैप्ड नालों की स्थिति दर्ज थी। योजना में असि नदी को एक नाले के रूप में संदर्भित किया गया था, जिस पर ट्रिब्यूनल ने गंभीर आपत्ति जताई।

पीठ ने स्पष्ट कहा:

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“यह विवादित नहीं है कि असि नदी गंगा की एक सहायक नदी है, और River Ganga Authorities Order, 2016 के अनुसार ऐसी किसी भी सहायक नदी को टैप करना अनुमन्य नहीं है।”

उत्तर प्रदेश सरकार के वकील ने तर्क दिया कि असि नदी को टैप करने की अनुमति एनएमसीजी ने दी है। इस पर पीठ ने कहा:

“एनएमसीजी को यह स्पष्ट करना होगा कि 2016 के आदेश का उल्लंघन करते हुए गंगा की सहायक नदी को टैप करने की अनुमति कैसे दी गई।”

ट्रिब्यूनल ने यह भी उल्लेख किया कि योजना के अनुसार स्टॉर्मवॉटर ड्रेनों को स्थायी समाधान के रूप में टैप किया जा रहा है, जो पर्यावरणीय दृष्टि से स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इससे नदी की पारिस्थितिकी प्रभावित हो सकती है।

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इसके अतिरिक्त, ट्रिब्यूनल ने कहा कि वाराणसी में कार्यरत सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) ऐसे टैप किए गए ड्रेनों के माध्यम से अनुपचारित सीवेज प्राप्त कर रहे हैं और ऐसे में उनके गंगा के बाढ़ क्षेत्र में स्थित होने की संभावना है।

“ऐसी पूरी संभावना है कि ये एसटीपी गंगा नदी के बाढ़ क्षेत्र में स्थापित किए गए हों।”

इस पर ट्रिब्यूनल ने एनएमसीजी को निर्देश दिया कि वह यह दिखाने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करे कि ये एसटीपी बाढ़ क्षेत्र में स्थित नहीं हैं।

एनजीटी ने उत्तर प्रदेश सरकार को यह भी निर्देश दिया कि वह वाराणसी में सभी घरों को सीवेज नेटवर्क से जोड़ने की 100% प्रगति की समयसीमा पेश करे।

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एनएमसीजी और राज्य सरकार को अगली कार्यवाही से पहले प्रगति रिपोर्ट दाखिल करने के लिए छह सप्ताह का समय देते हुए ट्रिब्यूनल ने अगली सुनवाई की तारीख 21 अप्रैल निर्धारित की है।

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