सुप्रीम कोर्ट के पारदर्शिता के लिए सिंगल शिफ्ट परीक्षा के आदेश के बाद NEET PG 2025 स्थगित

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों के लिए होने वाली नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (NEET-PG) 2025 को स्थगित कर दिया गया है। शीर्ष अदालत ने यह आदेश पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से दिया है, जिसमें कहा गया है कि परीक्षा केवल एक ही पाली (शिफ्ट) में आयोजित की जानी चाहिए।

यह निर्देश उस याचिका के बाद आया जिसमें राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (NBE) के दो पालियों में परीक्षा आयोजित करने के फैसले को चुनौती दी गई थी। याचिका में तर्क दिया गया था कि अलग-अलग पालियों में प्रश्नपत्र के स्तर में भिन्नता हो सकती है, जिससे स्कोर सामान्यीकरण (normalisation) की प्रक्रिया प्रभावित होती है और यह परीक्षा की निष्पक्षता को नुकसान पहुंचाता है।

READ ALSO  आधार का उपयोग फोरेंसिक उद्देश्यों के लिए नहीं किया जा सकता है- UIDAI ने दिल्ली HC में कहा

याचिका और कोर्ट का रुख

याचिकाकर्ता ने एक “न्यायसंगत, उचित, तर्कसंगत और समान” परीक्षा प्रणाली की मांग की थी, जो केवल एक ही पाली में परीक्षा आयोजित कर के संभव हो सकती है। परीक्षा में बैठने वाले कई अभ्यर्थियों ने भी दो पालियों के फॉर्मेट पर आपत्ति जताई थी और इसे मूल्यांकन की समानता के खिलाफ बताया था।

Video thumbnail

सुप्रीम कोर्ट ने इन चिंताओं को स्वीकार करते हुए निर्देश दिया कि नीट-पीजी 2025 की परीक्षा एक ही पाली में आयोजित की जाए।

परीक्षा कार्यक्रम और लॉजिस्टिक में बदलाव

कोर्ट के आदेश के बाद, राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड अब परीक्षा को एक ही पाली में आयोजित करने के लिए आवश्यक लॉजिस्टिक तैयारियों में जुट गया है। इसके तहत अतिरिक्त परीक्षा केंद्र और सहायक अधोसंरचना (infrastructure) की व्यवस्था की जाएगी।

पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, NEET-PG 2025 परीक्षा 15 जून को होनी थी, लेकिन अब यह नई तिथि पर आयोजित की जाएगी। परीक्षा शहर पर्ची, जो 2 जून को जारी होनी थी, और एडमिट कार्ड, जो 11 जून को जारी होने थे—दोनों अब स्थगित कर दिए गए हैं। नई तिथियां जल्द अधिसूचित की जाएंगी।

READ ALSO  भ्रष्टाचार में FIR दर्ज करने के लिए विभागीय जांच पूरी होना आवश्यक नहीं:-इलाहाबाद हाई कोर्ट

परीक्षा प्रारूप यथावत

हालांकि परीक्षा की तिथि बदली गई है, लेकिन इसका प्रारूप पहले जैसा ही रहेगा। नीट-पीजी 2025 परीक्षा अंग्रेजी भाषा में कंप्यूटर आधारित (CBT) मोड में आयोजित की जाएगी। इसमें कुल 200 बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) होंगे, जो कुल 800 अंकों के होंगे। परीक्षा की अवधि 3 घंटे 30 मिनट होगी।

NBE ने आश्वासन दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप परीक्षा को निष्पक्ष, पारदर्शी और सुचारु रूप से आयोजित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।

READ ALSO  सार्वजनिक स्थान पर झंडे के खंभों की अनुमति नहीं- हाई कोर्ट का निर्देश
Ad 20- WhatsApp Banner

Law Trend
Law Trendhttps://lawtrend.in/
Legal News Website Providing Latest Judgments of Supreme Court and High Court

Related Articles

Latest Articles