बॉम्बे हाइकोर्ट ने 19 अक्टूबर को नीट 2020 से सम्बंधित अर्जी में नोटिस जारी कर कहा है
क्या है पूरा मामला
नीट प्रवेश परीक्षा 2020 के रिजल्ट आते ही अमरावती महाराष्ट्र की छात्रा वसुंधरा भोजाण मुम्बई हाइकोर्ट ने एक याचिका दायर की
याचिका में वसुंधरा का कहना है कि एनटीए द्वारा जारी नीट ओएमआर शीट के कैलकुलेशन के अनुसार उसे 720 में से 600 अंक मिलने चाहिए थे
लेकिन नीट रिजल्ट देखकर वह हैरान रह गई कि उसे 720 में से शून्य अंक प्राप्त हुए
वसुंधरा की वकील ने हाई कोर्ट से अपील की है कि ओएमआर शीट की मैन्युअली जांच हो
छात्रा(वसुंधरा) के एडवोकेट अश्वनी देशपांडे ने हाई कोर्ट से आग्रह किया है की
वह अधिकारियों को निर्देश दे कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) (यूजी) 2020 ओएमआर शीट का मैनुअल मूल्यांकन हो
याचिका में कहा गया है-
याचिका में स्पष्ट कहा गया है कि याचिकाकर्ता वसुंधरा की शैक्षणिक योग्यता उत्कृष्ट है
क्यूंकि उसके एसएससी (सिविल सर्विस) में 93.4 प्रतिशत और एचएससी परीक्षा में 81.85 प्रतिशत अंक हैं।
याचिकाकर्ता ने कहा है कि उसकी ओएमआर शीट वेबसाइट पर अपलोड नही की गई है,
एनटीए को आवेदन भेजने के बाद भी वहाँ से कोई जवाब प्राप्त नही हुआ।
तब जाकर उसने कोर्ट का सहारा लिया
वसुंधरा (याचिकाकर्ता) को नीट परिक्षफल में 720 में से 650 अंक प्राप्त होने की उम्मीद थी
जिसका मतलब यह है कि वह महाराष्ट्र राज्य के किसी भी सरकारी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस में दाखिला पाने की हकदार हैं
नीट कराने वाली एनटीए ने क्या कहा
एन टी ए के महानिर्देशक विनोद जोशी ने कहा है कि छात्र छात्राओं द्वारा किये गए सभी दावों के बाद रिजल्ट की घोषणा की गई है
और जिन स्टूडेंट्स को अपनी ओएमआर शीट में गड़बड़ी लगती है वह दोबारा ऑनलाइन चेक करवा सकते हैं
स्टूडेंट्स द्वारा किये गए सभी दावे गलत पाए गए है अगर कोर्ट आदेश करेगा तो इस सम्बन्ध में हलफनामा भी देंगे
बॉम्बे हाइकोर्ट की नागपुर बेंच ने अगली सुनवाई 26 अक्टूबर रखी है।
और एनटीए को अपना जवाब फ़ाइल करने को कहा है