सपा नेता की हत्या का मामला: नोएडा कोर्ट ने गैंगस्टर रणदीप भाटी, 3 अन्य को उम्रकैद की सजा सुनाई

ग्रेटर नोएडा में 2013 में समाजवादी पार्टी के एक नेता की हत्या के मामले में एक स्थानीय अदालत ने सोमवार को गैंगस्टर रणदीप भाटी समेत चार लोगों को दोषी ठहराया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

समाजवादी पार्टी के नेता चमन भाटी की 24 अप्रैल, 2013 को डबरा गांव में उनके घर के अंदर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस सनसनीखेज हत्या के लिए नौ लोगों पर मामला दर्ज किया गया था, यह मामला दादरी पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था।

मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायालय के न्यायाधीश चंद्र मोहन श्रीवास्तव ने मामले में रणदीप भाटी, कुलवीर भाटी, योगेश डाबरा और उमेश शर्मा को दोषी ठहराया।

एफआईआर में उल्लिखित तीन अन्य लोगों – जोगिंदर, यतेंद्र और हरेंद्र – को अदालत ने बरी कर दिया है। इस मामले में एक आरोपी, जो नाबालिग है, पर किशोर अदालत में मुकदमा चल रहा है, जबकि एक अन्य को पुलिस के साथ मुठभेड़ में गोली मार दी गई थी।

न्यायाधीश ने अपने फैसले में कहा, “अभियोजन पक्ष ने साबित कर दिया है कि चारों दोषी संदेह से परे दोषी हैं, जबकि तीन अन्य आरोपियों के मामले में अभियोजन पक्ष उन्हें दोषी साबित करने में विफल रहा है, इसलिए उन्हें बरी कर दिया गया है।”

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अदालत के आदेश के अनुसार, दोषियों पर आईपीसी की धारा 302 (हत्या), 120 बी (आपराधिक साजिश) और 452 (अतिक्रमण) का आरोप लगाया गया।

अदालत ने प्रत्येक दोषी पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

अदालत ने आदेश दिया, ”जुर्माना जमा न करने की स्थिति में दोषियों को एक साल अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।”

मामले की जांच में शामिल एक पुलिस अधिकारी के मुताबिक, समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी की हत्या दोषियों के साथ पुरानी दुश्मनी के कारण की गई थी।

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अधिकारी ने बताया कि रणजीत भाटी और कुलवीर भाटी फिलहाल ग्रेटर नोएडा की लुक्सर जेल में बंद हैं, जबकि योगेश डाबरा और उमेश शर्मा दिल्ली की तिहाड़ जेल में हैं।

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