गुरुग्राम: 2016 में पड़ोसी की हत्या के लिए महिला को उम्रकैद की सजा |

यहां की एक अदालत ने सोमवार को एक महिला को अपने पड़ोसी के 5 साल के बच्चे के सड़क पर शौच करने को लेकर हुए विवाद के बाद हत्या करने के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुनील दीवान ने ममता को दोषी ठहराया और उस पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया।

12 जुलाई 2016 को ममता का 5 साल का बच्चा रेखा के पति की दुकान के बाहर शौच कर रहा था. जब उसने विरोध किया तो ममता और कुछ अन्य लोगों ने उसकी पिटाई कर दी।

26 जुलाई 2016 को एफआईआर दर्ज की गई और उसी साल 25 अगस्त को अस्पताल में इलाज के दौरान रेखा की मौत हो गई।

पुलिस ने 2 अक्टूबर 2016 को शंभू महतो नाम के व्यक्ति को फरार महिला को शरण देने के आरोप में गिरफ्तार किया था. बाद में 28 अक्टूबर को ममता को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.

Related Articles

Latest Articles