नवी मुंबई की अदालत ने साक्ष्य के अभाव में 2012 में रियल एस्टेट व्यवसायी की हत्या के मामले में तीनों को बरी किया

बेलापुर में जिला और अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने, जिसकी अध्यक्षता न्यायाधीश पराग ए साने कर रहे हैं, अपर्याप्त साक्ष्य का हवाला देते हुए 2012 में एक रियल एस्टेट डेवलपर की हत्या के मामले में पहले से आरोपी तीन लोगों को बरी कर दिया है।

आरोपी उमेश महादेव चव्हाण (51), अरविंद ज्ञानेश्वर जाधव और मानसिंग बालासो कदम (दोनों 43) को दादासाहेब बाजबलकर की मौत से संबंधित सभी आरोपों से मुक्त कर दिया गया, जिनका शव नवी मुंबई के सानपाड़ा इलाके में एक ट्रैफिक सिग्नल के पास उनकी कार की डिक्की में मिला था। 30 जनवरी को पारित यह फैसला एक दशक से अधिक समय तक चली कानूनी कार्यवाही के बाद गुरुवार को जारी किया गया।

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तीनों पर भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए, जिनमें 302 (हत्या), 201 (साक्ष्यों को गायब करना) और 34 (सामान्य इरादा) शामिल हैं। 2 जुलाई, 2012 को बजबलकर का शव मिलने के बाद उन पर आरोप लगाए गए थे। उमेश चव्हाण के साथ एक पार्टी में भाग लेने के बाद वह लापता हो गए थे।*

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अभियोजन पक्ष का मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित था, जिसमें सीसीटीवी फुटेज, फोरेंसिक विश्लेषण और गवाहों के बयान शामिल थे। हालांकि, अधिवक्ता रवींद्र सोनावणे, रामराव जगताप और बी डी पावले के नेतृत्व में बचाव पक्ष की टीम ने सबूतों की अखंडता और जांच की निरंतरता को चुनौती दी। उन्होंने कई प्रक्रियात्मक खामियों को उजागर किया और मुख्य सबूतों के आरोपी से जुड़ाव पर सवाल उठाए।

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बरी करने के फैसले में, न्यायाधीश साने ने एक प्रत्यक्षदर्शी की अनुपस्थिति और अभियोजन पक्ष की कहानी में महत्वपूर्ण अंतरालों को नोट किया जो सीधे आरोपी को फंसाने वाली घटनाओं की एक सतत श्रृंखला स्थापित करने में विफल रहे।

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