नैनीताल हाईकोर्ट ने लालकुआं दुग्ध उत्पादक संघ में टेंडर अनियमितताओं पर राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी

नैनीताल हाईकोर्ट ने लालकुआं दुग्ध उत्पादक संघ द्वारा आयोजित टेंडर प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं पर राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है। खंडपीठ में सत्र के दौरान मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल ने सरकार को 2023 टेंडर कार्यवाही की जांच के निष्कर्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

यह मामला देवभूमि ट्रेडर्स द्वारा हाईकोर्ट में दायर याचिका के बाद सामने आया, जिसमें दावा किया गया था कि लालकुआं दुग्ध उत्पादक संघ ने टेंडर प्रक्रिया के दौरान निर्धारित नियमों का उल्लंघन किया है। याचिका के अनुसार, एसोसिएशन ई-टेंडरिंग प्रक्रिया का पालन करने में विफल रही और कई बोलीदाताओं के दस्तावेज एक ही बैंक, खाते और यहां तक ​​कि एक ही लिफाफे में नियमों के विपरीत जमा किए गए।

अदालत ने सामाजिक कार्यकर्ता भुवन पोखरिया द्वारा दायर एक अन्य जनहित याचिका पर भी सुनवाई की। पोखरिया की याचिका का जवाब देते हुए राज्य सरकार ने कुमाऊं आयुक्त द्वारा की गई जांच रिपोर्ट प्रशासन को सौंप दी है। हालाँकि, अदालत ने सरकार से अनुरोध किया है कि वह यह भी बताए कि इस रिपोर्ट के आधार पर क्या कार्रवाई की गई है।

Video thumbnail
READ ALSO  वाद-बिंदु तय होने के बाद या केवल सह-प्रतिवादी के खिलाफ प्रति-दावा दायर नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट
Ad 20- WhatsApp Banner

Law Trend
Law Trendhttps://lawtrend.in/
Legal News Website Providing Latest Judgments of Supreme Court and High Court

Related Articles

Latest Articles