नागपुर कोर्ट ने शहर में हुई हिंसा के मामले में 17 आरोपियों को 22 मार्च तक पुलिस हिरासत में रखने का आदेश दिया

नागपुर कोर्ट ने हाल ही में शहर में हुई हिंसा के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए 17 लोगों को 22 मार्च तक पुलिस हिरासत में रखने का आदेश दिया है। आरोपियों को गुरुवार रात मजिस्ट्रेट मैमुना सुल्ताना के समक्ष पेश किया गया, जहां पुलिस ने आगे की पूछताछ के लिए उनकी हिरासत बढ़ाने की मांग की।

सोमवार को भड़की हिंसा में नागपुर के कई हिस्सों में बड़े पैमाने पर पथराव और आगजनी हुई। कथित तौर पर यह अशांति विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में एक विरोध प्रदर्शन के दौरान पवित्र शिलालेखों वाली ‘चादर’ को अपवित्र किए जाने की अफवाहों के कारण शुरू हुई थी, जिसमें छत्रपति संभाजीनगर जिले में औरंगजेब की कब्र को हटाने का आह्वान किया गया था।

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अदालती कार्यवाही के दौरान, सहायक लोक अभियोजक मेघा बुरंगे ने तर्क दिया कि हिंसा के आयोजकों और मुख्य अपराधियों की पहचान करने के लिए आरोपियों से हिरासत में पूछताछ आवश्यक थी। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि आरोपियों ने न केवल नागरिकों में आतंक पैदा किया था, बल्कि कई पुलिस अधिकारियों पर हमला भी किया था।

अदालत ने अपराधों की गंभीरता को स्वीकार करते हुए कहा कि हिंसा में भीड़ की संलिप्तता जांच के इस शुरुआती चरण में व्यक्तिगत भूमिकाओं के निर्धारण को जटिल बनाती है। नतीजतन, इसने हिरासत में पूछताछ को आवश्यक माना।

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हालांकि, आरोपियों के बचाव पक्ष के वकीलों ने पुलिस के दावों का विरोध किया, यह तर्क देते हुए कि उनके मुवक्किलों को बिना ठोस सबूत के बेतरतीब ढंग से गिरफ्तार किया गया था और उन पर सीधे तौर पर कोई विशेष भूमिका या आपराधिक साजिश का आरोप नहीं लगाया गया था।

इस घटना में पुलिस के डिप्टी कमिश्नर (डीसीपी) रैंक के तीन अधिकारियों सहित 33 पुलिसकर्मी घायल हो गए। हिंसा के बाद, पुलिस ने मुख्य भड़काने वाले कथित फहीम खान और पांच अन्य को गिरफ्तार किया और उन पर देशद्रोह और सोशल मीडिया पर गलत सूचना फैलाने का आरोप लगाया।

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