पति की दूसरी शादी के कारण अलग रह रही मुस्लिम पत्नी भरण-पोषण का दावा कर सकती है: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति डॉ. कौसर एडप्पागथ ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि पति की दूसरी शादी के कारण उससे अलग रह रही मुस्लिम पत्नी दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 125 के तहत भरण-पोषण पाने की हकदार है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि पति का अपनी दूसरी पत्नी के प्रति वित्तीय दायित्व पहली पत्नी और उसके बच्चों के वैधानिक अधिकारों को कम नहीं कर सकता।

मामले की पृष्ठभूमि

यह मामला पारिवारिक न्यायालय के उस निर्णय के विरुद्ध दायर पुनरीक्षण याचिका से उत्पन्न हुआ, जिसमें पहली पत्नी और उसके दो बच्चों को भरण-पोषण का अधिकार दिया गया था। पारिवारिक न्यायालय ने पत्नी को ₹4,000 प्रति माह और बच्चों को ₹1,500 प्रति माह भरण-पोषण देने का आदेश दिया था। इस राशि से असंतुष्ट पत्नी ने अपने पति की आय और उनकी आवश्यकताओं के आधार पर वृद्धि की मांग करते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

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पति ने दावे का विरोध करते हुए कहा कि उसकी आय सीमित है, क्योंकि वह विदेश से लौटने के बाद बेकरी में काम कर रहा था। उन्होंने तर्क दिया कि उनकी दूसरी पत्नी के प्रति उनके वित्तीय दायित्व और व्यक्तिगत स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण वे अधिक भरण-पोषण देने में असमर्थ हैं।

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महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दे

1. भरण-पोषण का अधिकार: क्या अपने पति की दूसरी शादी के कारण अलग रह रही मुस्लिम पत्नी भरण-पोषण का दावा करने का अपना अधिकार खो देती है।

2. पर्सनल लॉ का प्रभाव: मुस्लिम पर्सनल लॉ धारा 125 सीआरपीसी के तहत वैधानिक भरण-पोषण अधिकारों को किस हद तक प्रभावित कर सकता है।

3. आय का प्रमाण: क्या पति ने कम भरण-पोषण को उचित ठहराने के लिए अपनी वित्तीय बाधाओं के पर्याप्त सबूत पेश किए हैं।

न्यायालय द्वारा की गई मुख्य टिप्पणियाँ

न्यायमूर्ति डॉ. कौसर एडप्पागथ ने इन मुद्दों पर विचार किया और निम्नलिखित टिप्पणियाँ कीं:

– भरण-पोषण का अधिकार: न्यायालय ने फिर से पुष्टि की कि अपने पति की दूसरी शादी के कारण अलग रह रही मुस्लिम पत्नी भरण-पोषण पाने की हकदार है। बदरुद्दीन बनाम आयशा बेगम (1957) जैसे उदाहरणों का हवाला देते हुए, न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया, “एक मुस्लिम पत्नी जो अपने पति के दूसरे विवाह करने पर उससे अलग रहती है, वह सीआरपीसी के तहत भरण-पोषण के अपने वैधानिक अधिकार का दावा करने से वंचित नहीं है।”

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– दूसरी शादी के बावजूद दायित्व: न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि पति की अपनी दूसरी पत्नी के प्रति जिम्मेदारियाँ पहली पत्नी के प्रति उसके दायित्वों को कम कर सकती हैं। इसने कहा, “यह तथ्य कि पति की दूसरी पत्नी है और वह उसका भरण-पोषण करने के लिए उत्तरदायी है, पहली पत्नी को भरण-पोषण से वंचित करने या उसके द्वारा हकदार भरण-पोषण की मात्रा को कम करने का कारक नहीं हो सकता।”

– आय पर सबूत का बोझ: न्यायालय ने माना कि वित्तीय अक्षमता साबित करने का दायित्व पति पर है। इसने कहा, “एक सक्षम पति को अपनी पत्नी और बच्चों का भरण-पोषण करने के लिए पर्याप्त धन कमाने में सक्षम माना जाना चाहिए।” अपनी आय और स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों के बारे में सबूत पेश करने में पति की विफलता के कारण न्यायालय ने उसके खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला।

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न्यायालय का निर्णय

साक्ष्यों और तर्कों का विश्लेषण करने के बाद, केरल हाईकोर्ट ने भरण-पोषण राशि बढ़ा दी। प्रतिवादी की अनुमानित कमाई क्षमता और याचिकाकर्ताओं की ज़रूरतों को दर्शाते हुए पत्नी को ₹8,000 प्रति माह और प्रत्येक बच्चे को ₹3,000 प्रति माह दिए गए।

यह निर्णय इस बात पर बल देता है कि धारा 125 सीआरपीसी के तहत पति के दायित्वों को व्यक्तिगत कानून या अन्य प्रतिबद्धताओं से कम नहीं किया जा सकता है। यह महिलाओं और बच्चों की वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए न्यायालय की प्रतिबद्धता को उजागर करता है, विशेष रूप से बहुविवाह के संदर्भ में।

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