मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम में प्रतिबंधों के बावजूद मुस्लिम पुरुषों के पास पारिवारिक न्यायालय अधिनियम के तहत तलाक के विकल्प हैं: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

एक महत्वपूर्ण फैसले में, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि विवाह विच्छेद चाहने वाले मुस्लिम पुरुष पारिवारिक न्यायालय अधिनियम, 1984 के तहत पारिवारिक न्यायालयों का दरवाजा खटखटा सकते हैं, भले ही मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम, 1939 उन्हें स्पष्ट रूप से ऐसे अधिकार प्रदान नहीं करता है। यह निर्णय न्यायमूर्ति आनंद पाठक और न्यायमूर्ति हिरदेश की खंडपीठ ने प्रथम अपील संख्या 1199/2022 में सुनाया।

मामले की पृष्ठभूमि

अपीलकर्ता ने व्यभिचार और परित्याग के आरोपों का हवाला देते हुए अपनी पत्नी से तलाक मांगा था। मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत 2007 में विवाहित इस जोड़े के चार बच्चे हैं। अपीलकर्ता ने दावा किया कि 2016 में उसकी पत्नी एक बच्चे और घर का कीमती सामान लेकर एक रिश्तेदार के साथ भाग गई। इस रिश्ते से 2017 में कथित तौर पर एक बच्चे का जन्म हुआ।

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दतिया के पारिवारिक न्यायालय ने अपीलकर्ता की तलाक याचिका को खारिज कर दिया, जिसने फैसला सुनाया कि मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम, 1939 के तहत तलाक का आदेश प्राप्त करने के लिए मुस्लिम पुरुष के लिए कोई कानूनी ढांचा नहीं है। इसके कारण हाईकोर्ट के समक्ष वर्तमान अपील की गई।

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संबोधित कानूनी मुद्दे

1. मुस्लिम विवाहों के लिए पारिवारिक न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र:

पारिवारिक न्यायालय ने फैसला सुनाया था कि मुस्लिम पर्सनल लॉ पुरुषों को 1939 अधिनियम के तहत तलाक के लिए न्यायिक हस्तक्षेप की अनुमति नहीं देता है, जो विशेष रूप से मुस्लिम महिलाओं के लिए उपाय प्रदान करता है। अपीलकर्ता के वकील, श्री एफ.ए. शाह ने पारिवारिक न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 7 का हवाला देते हुए इसका विरोध किया, जो पारिवारिक न्यायालयों को वैवाहिक संबंधों से उत्पन्न होने वाले सभी मामलों का न्यायनिर्णयन करने का अधिकार देता है।

2. कानूनी उपाय का संवैधानिक अधिकार:

अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि तलाक के लिए उसे न्यायालयों तक पहुँच से वंचित करना संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन है, जिससे वह उपायहीन हो गया है।

3. व्यक्तिगत कानूनों और वैधानिक ढाँचों के बीच परस्पर क्रिया:

न्यायालय ने मुस्लिम व्यक्तिगत कानूनों और पारिवारिक न्यायालय अधिनियम तथा शरीयत आवेदन अधिनियम, 1937 जैसे वैधानिक कानूनों की सामंजस्यपूर्ण प्रयोज्यता की जाँच की।

हाईकोर्ट की टिप्पणियाँ और निर्णय

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हाईकोर्ट ने पारिवारिक न्यायालय के निर्णय को पलट दिया, यह मानते हुए कि बाद में बनाए रखने के आधार पर तलाक की याचिका को खारिज करने में गलती हुई। इसने टिप्पणी की:

“यदि ट्रायल कोर्ट के तर्क को स्वीकार कर लिया जाता है, तो यह मुस्लिम पुरुष को न्याय या न्यायिक मंचों तक पहुँचने के अधिकार से वंचित करेगा, जो संवैधानिक भावना, नैतिकता और न्याय की दृष्टि के विरुद्ध है।”

न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि पारिवारिक न्यायालय अधिनियम, 1984, स्पष्ट रूप से पारिवारिक न्यायालयों को जाति या धर्म की परवाह किए बिना विवाह विच्छेद से संबंधित मुकदमों या कार्यवाही की सुनवाई करने का अधिकार देता है। मध्य प्रदेश पारिवारिक न्यायालय नियम, 1988 का नियम 9 भी ऐसी कार्यवाही में शरीयत अधिनियम, 1937 और मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम, 1939 जैसे व्यक्तिगत कानूनों को शामिल करने का समर्थन करता है।

पीठ ने अपनी व्याख्या को पुष्ट करने के लिए सेट्टू बनाम रेशमा सुल्ताना (2021) में मद्रास हाईकोर्ट के फैसले और अकील अहमद बनाम फरजाना खातून (2022) में अपने स्वयं के फैसले सहित पिछले निर्णयों का संदर्भ दिया।

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निर्णय से मुख्य बातें

1. मुस्लिम पुरुषों के पास तलाक के लिए कानूनी सहारा है: अदालत ने स्पष्ट किया कि मुस्लिम पुरुषों के पास, महिलाओं की तरह, 1939 के अधिनियम में सीमाओं के बावजूद तलाक लेने के लिए न्यायिक मंचों तक पहुंच है।

2. उपचारहीनता के खिलाफ संवैधानिक जनादेश: निर्णय ने संवैधानिक सिद्धांत को रेखांकित किया कि किसी भी व्यक्ति को व्यक्तिगत कानून के मामलों में कानूनी उपायों के बिना नहीं छोड़ा जाना चाहिए।

3. निचली अदालतों को निर्देश: हाईकोर्ट ने मामले को पारिवारिक न्यायालय को वापस भेज दिया तथा उसे वैधानिक कानूनों के अनुसार विवाह विच्छेद की कार्यवाही करने का निर्देश दिया।

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