मुंबई की अदालत ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार को जान से मारने की धमकी देने के आरोपी व्यक्ति को जमानत दी

सोशल मीडिया पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार को कथित तौर पर जान से मारने की धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार पुणे निवासी को यहां की एक अदालत ने मंगलवार को जमानत दे दी।

अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (एस्प्लेनेड कोर्ट) एल एस पाधेन ने आरोपी सागर बर्वे की जमानत याचिका स्वीकार कर ली, जो एक निजी फर्म के डेटा फीडिंग और एनालिटिक्स अनुभाग में काम करता है।

विस्तृत आदेश अभी उपलब्ध नहीं था.

शिकायतकर्ता के अनुसार, उन्हें 9 जून को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट मिली, जिसमें एनसीपी प्रमुख को अंधविश्वास-विरोधी कार्यकर्ता नरेंद्र दाभोलकर जैसा हश्र करने की धमकी दी गई थी, जिनकी 20 अगस्त 2013 को पुणे में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, अभियोजन पक्ष ने कहा।

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पोस्ट “राजकरन महाराष्ट्र चे” नामक पेज पर था और संदेश “नर्मदाबाई पटवर्धन” नाम के प्रोफाइल से लिखा गया था। इसमें कहा गया है कि यह मानते हुए कि संदेश पवार के लिए जान से मारने की धमकी है, शिकायतकर्ता ने पुलिस से संपर्क किया और प्राथमिकी दर्ज की गई।

अभियोजन पक्ष ने कहा कि मामले की जांच कर रही अपराध शाखा ने बाद में आरोपी को जान से मारने की धमकी देने में कथित संलिप्तता के लिए गिरफ्तार कर लिया।

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वकील धृतिमान जोशी के माध्यम से दायर जमानत याचिका में बर्वे ने दावा किया कि उन्हें मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है।

याचिका में कहा गया है कि लगाए गए आरोप किसी नर्मदाबाई पटवर्धन पर लगाए गए हैं और अभियोजन पक्ष द्वारा आरोपी के साथ सीधे तौर पर उस खाते का धारक होने या ऐसी टिप्पणी लिखने का कोई संबंध स्थापित नहीं किया गया है।

इसमें कहा गया है कि अभियोजन पक्ष ने यह दिखाने के लिए कोई सबूत भी पेश नहीं किया है कि उक्त खाता आरोपी द्वारा संचालित किया जाता है।

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