मुंबई की एक अदालत ने सोमवार को स्थानीय पुलिस को बॉलीवुड अदाकारा रवीना टंडन के खिलाफ फ्रीलांस रिपोर्टर मोहसिन शेख द्वारा दायर मानहानि और आपराधिक धमकी की शिकायत की जांच करने का निर्देश दिया। यह शिकायत शेख द्वारा पोस्ट किए गए एक रोड रेज घटना के वीडियो से उपजी है, जिसमें उनका दावा है कि अदाकारा शामिल थीं। पुलिस को 3 जनवरी, 2025 तक अपने निष्कर्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।
शेख ने मुंबई के बोरीवली में एक मजिस्ट्रेट अदालत में भारतीय दंड संहिता की धारा 500 (मानहानि के लिए दंड) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत अपनी शिकायत दर्ज कराई। उनका आरोप है कि टंडन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक वीडियो प्रसारित होने के बाद उनकी मानहानि की, जिसमें एक व्यक्ति ने टंडन के ड्राइवर पर बांद्रा में एक सड़क दुर्घटना के दौरान अपनी मां को टक्कर मारने का आरोप लगाया था। वीडियो में आगे दावा किया गया है कि टंडन ने उस व्यक्ति की मां पर हमला किया जब उसका सामना किया गया।
टंडन ने अपने कानूनी प्रतिनिधित्व के माध्यम से शेख को जबरन वसूली करने वाला करार देते हुए वीडियो को हटाने की मांग की और कहा कि इसमें तथ्यों को गलत तरीके से पेश किया गया है। टंडन के वकील के अनुसार, बाद की पुलिस जांच में पता चला कि अभिनेता की कार किसी भी टक्कर में शामिल नहीं थी।
पुलिस के निष्कर्षों के बावजूद, शेख ने अपनी शिकायत में कहा कि 2 जून, 2024 को पोस्ट किया गया उनका वीडियो जिम्मेदार पत्रकारिता और सामाजिक कर्तव्यों के पालन का परिणाम था। उन्होंने तर्क दिया कि वीडियो सामाजिक नैतिकता के उच्च मानकों का पालन करते हुए बनाया गया था।
हालांकि, स्थिति तब और बिगड़ गई जब टंडन ने शेख को मानहानि का नोटिस भेजकर 100 करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग की। शेख ने इस कार्रवाई को कानूनी कार्यवाही के बहाने उन्हें डराने और आर्थिक रूप से बोझ डालने का एक निराधार प्रयास बताया।
इसके अलावा, शेख ने टंडन और उनके समर्थकों पर उनके खिलाफ बदनामी का अभियान शुरू करने का आरोप लगाया, जिसके कारण विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई अपमानजनक पोस्ट किए गए। उन्होंने आरोप लगाया कि टंडन और उनके सहयोगी ने आईपीसी की धारा 500, 504 और 506 के तहत अपराध किया है, जिसमें मानहानि, जानबूझकर अपमान और आपराधिक धमकी शामिल है।