मुंबई कोर्ट ने 55 करोड़ रुपये के ऋण धोखाधड़ी मामले में मेहुल चोकसी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया

एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, मुंबई कोर्ट ने भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है, जो केनरा बैंक के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम से संबंधित लगभग 55 करोड़ रुपये के नए ऋण धोखाधड़ी मामले से जुड़ा है। वारंट एस्प्लेनेड कोर्ट में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आर बी ठाकुर द्वारा जारी किया गया।

13,500 करोड़ रुपये से जुड़े कुख्यात पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) धोखाधड़ी में पहले से ही मुख्य संदिग्ध मेहुल चोकसी को हाल ही में 12 अप्रैल को बेल्जियम में गिरफ्तार किया गया था। उसे न्याय के कटघरे में लाने के व्यापक प्रयासों के तहत भारतीय जांच एजेंसियों द्वारा प्रत्यर्पण अनुरोध के बाद गिरफ्तार किया गया।

चोकसी के खिलाफ नए आरोपों में कंसोर्टियम समझौते के तहत केनरा बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा दी गई 55 करोड़ रुपये की कार्यशील पूंजी सुविधाओं के कुप्रबंधन से जुड़े आरोप शामिल हैं। यह धनराशि चोकसी से जुड़ी कंपनी बेजेल ज्वैलरी द्वारा सोने और हीरे जड़े आभूषणों के निर्माण और बिक्री के लिए थी। हालांकि, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के अनुसार, धनराशि का उपयोग उनके निर्धारित उद्देश्य के लिए नहीं किया गया और ऋण चूक गए, जिसके परिणामस्वरूप संबंधित बैंकों को काफी वित्तीय नुकसान हुआ।

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