मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने राजमार्गों पर गड्ढों और मवेशियों को लेकर NHAI को नोटिस जारी किया

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) और राज्य सरकार को नोटिस जारी करके सार्वजनिक सुरक्षा से जुड़ी एक गंभीर चिंता पर कार्रवाई की है। यह नोटिस एक जनहित याचिका (PIL) के बाद आया है, जिसमें राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों के कुछ हिस्सों की खराब होती स्थिति और इन सड़कों पर मवेशियों से होने वाले खतरे को उजागर किया गया है। यह जनहित याचिका जबलपुर के वकील प्रांजल तिवारी द्वारा दायर की गई थी और कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा और न्यायमूर्ति विनय सराफ की खंडपीठ ने इस पर सुनवाई की।

सवाल में शामिल राजमार्ग, NH-43 जो जबलपुर को सागर के रास्ते ग्वालियर से जोड़ता है और NH-45 जो जबलपुर से भोपाल तक है, उपयोगकर्ताओं से टोल वसूलने के बावजूद रखरखाव की कमी से जूझ रहे हैं। तिवारी के वकील प्रमोद सिंह तोमर के अनुसार, सड़क की स्थिति में कई गड्ढे और मवेशियों के कारण होने वाली लगातार रुकावटें शामिल हैं, जिससे दुर्घटनाएं होती हैं और यातायात का प्रवाह बाधित होता है।

READ ALSO  धारा 498A IPC मामलों में कोई स्वचालित गिरफ्तारी नहीं: हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी, हिरासत और जमानत पर दिशानिर्देश जारी किए
VIP Membership

याचिकाकर्ता ने जनहित याचिका में उठाए गए मुद्दों की पुष्टि करने वाली विभिन्न समाचार रिपोर्टों का भी हवाला दिया है, जो सार्वजनिक सुरक्षा और बुनियादी ढांचे के प्रबंधन के लिए चिंताओं की तात्कालिकता और प्रासंगिकता को रेखांकित करती हैं। अदालत ने 26 सितंबर को आगे की सुनवाई निर्धारित की है, जहां एनएचएआई और राज्य सरकार से जनहित याचिका में उल्लिखित मुद्दों पर जवाब देने और सुधार के लिए अपनी योजनाएँ प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाएगी।

READ ALSO  सुप्रीम कोर्ट का इलाहाबाद HC को आदेश- 25 जुलाई तक 10 साल या उससे अधिक की कैद के दोषियों की 350 जमानत याचिकाओं पर दे निर्णय
Ad 20- WhatsApp Banner

Law Trend
Law Trendhttps://lawtrend.in/
Legal News Website Providing Latest Judgments of Supreme Court and High Court

Related Articles

Latest Articles