मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अंतरधार्मिक विवाह के बयान की रिकॉर्डिंग पर रोक लगाई

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एक निर्णय में अंतरधार्मिक विवाह मामले में विवाह रजिस्ट्रार के समक्ष अंकिता राठौर से बयान दर्ज कराने के लिए दिए गए पिछले आदेश पर अस्थायी रोक लगा दी है।

मुख्य न्यायाधीश एस के कैत और न्यायमूर्ति विवेक जैन की खंडपीठ ने यह रोक लगाई है। ये न्यायाधीश अंकिता के पिता हीरालाल राठौर की अपील पर सुनवाई कर रहे हैं। इस अपील में हाईकोर्ट के एकल न्यायाधीश द्वारा 22 अक्टूबर को दिए गए आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के तहत विवाह के लिए अंकिता के बयान की रिकॉर्डिंग निर्धारित की गई थी।

READ ALSO  हिंदुस्तान टाइम्स को कैसे मिली एफ़आईआर की प्रति- कोर्ट ने पूँछा

अंकिता राठौर, एक हिंदू महिला, हसनैन अंसारी, एक मुस्लिम व्यक्ति से विवाह करना चाहती थी, इस विवाह को अंकिता के अपने परिवार सहित विभिन्न वर्गों से काफी विरोध का सामना करना पड़ा। जोड़े ने पहले अपने अंतरधार्मिक संबंधों के कारण खतरों का हवाला देते हुए न्यायिक सुरक्षा की मांग की थी, जिसके कारण अंकिता की सुरक्षा के लिए प्रारंभिक न्यायालय आदेश और विवाह पंजीकरण की बाद की व्यवस्था हुई।

Play button

हीरालाल राठौर का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील अशोक लालवानी ने तर्क दिया कि विवाह रजिस्ट्रार विशेष विवाह अधिनियम के तहत हिंदू और मुस्लिम के बीच विवाह की वैधता पर निर्णय लेने के लिए सक्षम प्राधिकारी नहीं है। उन्होंने हाईकोर्ट के एक अन्य न्यायाधीश के पिछले फैसले का हवाला दिया जिसमें कहा गया था कि मुस्लिम कानून के अनुसार, मुस्लिम पुरुष और हिंदू महिला के बीच विवाह को वैध नहीं माना जाता है; ऐसे मिलन को ‘अनियमित’ या ‘फासीद’ माना जाता है।

READ ALSO  कर्नाटक हिजाब प्रतिबंध: लड़कियों ने हेडस्कार्फ़ में परीक्षा देने की अनुमति के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

एकल न्यायाधीश के पिछले निर्देश में अंकिता के लिए सुरक्षात्मक हिरासत उपाय भी शामिल थे, जिसमें पुलिस सुरक्षा और महिला के संस्थान में उसके निर्धारित विवाह पंजीकरण तक अस्थायी निवास अनिवार्य था।

READ ALSO  वैवाहिक लड़ाई जीतने के लिए गंभीर आरोप लगाने की प्रवृत्ति बढ़ रही है: हाई कोर्ट

Law Trend
Law Trendhttps://lawtrend.in/
Legal News Website Providing Latest Judgments of Supreme Court and High Court

Related Articles

Latest Articles