एमपी हाईकोर्ट ने पटवारी भर्ती परीक्षा में धांधली का आरोप लगाने वाली जनहित याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने बुधवार को पटवारी भर्ती परीक्षा में बड़े घोटाले का आरोप लगाने वाली जनहित याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

कांग्रेस नेता रघुनंदन सिंह परमार ने जनहित याचिका दायर कर पटवारियों या ग्राम स्तर के राजस्व अधिकारियों की नियुक्ति के लिए आयोजित परीक्षा में कथित अनियमितताओं की किसी मौजूदा या सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली समिति से जांच कराने की मांग की है।

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न्यायमूर्ति सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति हिरदेश की पीठ ने जनहित याचिका की विचारणीयता पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया।
याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि पटवारी भर्ती परीक्षा एक “बहुत बड़ा घोटाला” थी क्योंकि शीर्ष दस चयनित उम्मीदवारों में से सात ने ग्वालियर के एक ही परीक्षा केंद्र पर परीक्षा दी थी और इस केंद्र से कुल 114 उम्मीदवारों का चयन किया गया था।

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राज्य सरकार के वकील ने आरोपों को बेबुनियाद और अखबार की कतरनों पर आधारित बताया.

अनियमितताओं के आरोपों के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 13 जुलाई को पटवारी भर्ती परीक्षा के आधार पर नियुक्तियों पर रोक लगा दी थी।

यह फैसला कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा द्वारा मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार पर परीक्षा में अनियमितताओं का आरोप लगाने के कुछ घंटों बाद आया।

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इस मुद्दे पर हजारों बेरोजगार युवाओं ने 13 जुलाई को इंदौर और भोपाल सहित राज्य के कई हिस्सों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन भी किया।

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