धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ पोस्ट पर अवमानना याचिका: एमपी हाईकोर्ट ने गूगल, फेसबुक को नोटिस जारी किया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक अवमानना याचिका पर Google और Facebook के अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है, जिसमें दावा किया गया था कि दोनों कंपनियों ने अदालत के आदेश के बावजूद हिंदू आध्यात्मिक गुरु धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट नहीं हटाई थीं।

याचिकाकर्ता रंजीत सिंह पटेल के वकील पंकज दुबे ने गुरुवार को पीटीआई-भाषा को बताया कि पिछले महीने हाईकोर्ट ने दोनों इंटरनेट कंपनियों को ऐसे पोस्ट हटाने का निर्देश दिया था।

दुबे ने कहा, “गूगल और फेसबुक ने अभी तक ऐसे पोस्ट नहीं हटाए हैं। आचार्य शास्त्री के शिष्य रंजीत सिंह पटेल ने अवमानना याचिका दायर की है, जिसमें कहा गया है कि दोनों कंपनियों ने 4 दिसंबर के अदालती आदेश के बावजूद पोस्ट नहीं हटाए हैं।”

न्यायमूर्ति आरएम सिंह ने बुधवार को अवमानना याचिका पर गूगल एलएलसी के प्रबंध निदेशक ईशान चटर्जी, गूगल एलएलसी (यूट्यूब) के निवासी शिकायत अधिकारी सूरज राव, फेसबुक के उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक मेटा संध्या देवनाथन और फेसबुक के निवासी शिकायत अधिकारी मेटा अमृता को चार महीने के वापसी योग्य नोटिस दिए। कौशिक, दुबे ने कहा।

शास्त्री मप्र के छतरपुर में बागेश्वर धाम के ‘पीठाधीश्वर’ हैं।

READ ALSO  अंतरिम आदेश में, हाईकोर्ट ने कई संस्थाओं को अनधिकृत पैन कार्ड सेवाओं के संचालन से रोक दिया है
Ad 20- WhatsApp Banner

Related Articles

Latest Articles